जजों की नियुक्ति के लिए नए कानून बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। बुधवार को लोकसभा में न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को पास कराने के बाद इसे राज्यसभा में पेश कर दिया गया। शुरुआत में बिल का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ संशोधनों के साथ बिल पर अपनी सहमति जता दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि आज संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में सरकार को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बिल को पास कराने के लिए प्रश्नकाल को स्थगित किया जा सकता है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 को बुधवार को लोकसभा में एक सरकारी संशोधन के साथ ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही सदन ने 99वें संविधान संशोधन विधेयक को शून्य के मुकाबले 367 मतों से मंजूरी दे दी गई, जो प्रस्तावित आयोग को संवैधानिक दर्जा देगा।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 के साथ संविधान के 99वें संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रस्तावित विधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभाव नहीं डालता।
उन्होंने कहा कि नया कानून हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यापक विचार विमर्श का अवसर प्रदान करेगा।
उन आशंकाओं को गलत बताते हुए कि नया कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करेगा, कानून मंत्री ने कहा, हम न्यायपालिका की पवित्रता को बनाए रखने के पक्षधर हैं। हमने कहा है कि यह सदन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। सभी दलों के समर्थन की अपील करते हुए प्रसाद ने कहा, यह संदेश जाना चाहिए कि यह सदन न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक है। जजों द्वारा जजों की नियुक्ति किए जाने की मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था में खामियां होने को रेखांकित करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि कई अच्छे जज उच्चतम न्यायालय तक नहीं पहुंच सके।
(इनपुट्स भाषा से भी)
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