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दिल्ली HC पहुंचे इंजीनियर राशिद, बोले- संसद सत्र के लिए 1.5 लाख रुपये नहीं चुका सकता, माफ कर दें

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में राशिद इंजीनियर ने कहा है कि वह अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने जा रहे है. उनके साथ खर्च के नाम पर पक्षपात नहीं होना चाहिए.

दिल्ली HC पहुंचे इंजीनियर राशिद, बोले- संसद सत्र के लिए 1.5 लाख रुपये नहीं चुका सकता, माफ कर दें
दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे इंजीनियर राशिद.
नई दिल्ली:

टेरर फंडिंग केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद (Engineer Rashid Delhi HC) ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. संसद में जाने से जुड़ी मांग को लेकर वह हाई कोर्ट पहुंचे हैं. उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. अब्दुल राशिद से अदालत से मांग की है कि तिहाड़ जेल से संसद आने-जाने के लिए उनको अपनी जब से पैसा खर्च करने वाली शर्त को हटा दिया जाए.  बता दें कि उन्होंने अदालत से 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी. 

अदालत ने उन्हें इस शर्त के साथ परमिशन दी थी कि सांसद को तिहाड़ जेल से संसद तक जाने के लिए परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर दिन होने वाला 1.45 लाख रुपये का खर्च खुद उठाना होगा. अब वह इस अपील के साथ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं कि उनकी जेब से खर्च वाली इस शर्त को हटा दिया जाए. बता दें कि इंजीनियर राशिद जम्मू-कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद हैं. 

इंजीनियर राशिद ने अदालत से क्या कहा?

इंजीनियर राशिद के वकीलों का कहना है कि सरकार ने कहा है कि संसद सत्र के लिए  हर दिन आने जाने में 1.45 लाख रुपए का खर्च आएगा. सांसद के लिए इतनी बड़ी रकम चुका पाना संभव नहीं है. उन्होंने अदालत से अपील की है कि ये खर्च केंद्र सरकार खुद वहन करे.  

  • राशिद इंजीनियर का असली नाम शेख रशीद है.
  • वह साल 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे.
  •  राशिद इंजीनियर बारामूला से सांसद हैं. उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था.
  • 2024 लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हराया.
  • राशिद इंजीनियर उत्तर कश्मीर की राजनीति में जाना-माना नाम हैं.
  • राशिद केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व विधायक भी हैं.
  • राशिद  UAPA के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद .
  • राशिद आवामी इत्तेदाह पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं.
  • राशिद को 2019 में NIA ने टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था.

संसद आने-जाने का खर्च खुद उठाना होगा

याचिका में राशिद इंजीनियर ने कहा है कि वह अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने जा रहे है. उनके साथ खर्च के नाम पर पक्षपात नहीं होना चाहिए. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले उनको 4 अप्रैल तक हिरासत में लोकसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी थी. लेकिन इसके साथ ही खर्च वाली शर्त भी रख दी. अदालत ने कहा कि उनको अपने आने-जाने और सुरक्षा का खर्च खुद उठाना होगा. 

कोर्ट ने दी संसद सत्र में शामिल होने की परमिशन

26 मार्च को इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए मिली परमिशन वाला आदेश अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था. शाम को तिहाड़ जेल अधिकारियों ने ईमेल के जरिए  उनकी कानूनी टीम को भी ये जानकारी दी कि उन्हें हर दिन 1.45 लाख रुपये खर्च करने होंगे. छह दिनों के लिए उनको 8.74 लाख रुपये चुकाने होंगे. 

टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद हैं इंजीनियर राशिद

इंजीनियर राशिद साल को 2017 के टेरर फंडिंग मामले में  2019 में गिरफ्तार किया गया था. NIA की गिरफ्तारी के बाद से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. दो बार के विधायक ने जेल से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट से जीत हासिल की.

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