अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अरुण जेटली की मानहानि के मामले की सुनवाई बंद कर दी गई है. कुमार विश्वास के खिलाफ केस चलते रहेंगे.
अरविंद केजरीवाल और चार अन्य आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दस करोड़ की सिविल मानहानि का मामला और पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा था. इन मामलों की सुनवाई बंद कर दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट ने सुलहनामे को मंजूर कर लिया है.
अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल, आशुतोष, संजय सिंह, राधव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के संयुक्त आवेदन को मंजूर करके शिकायत वापस लेने की इजाजत दे दी गई है. गत एक अप्रैल को केजरीवाल व अन्य ने जेटली से माफी मांगी थी. कुमार विश्वास के खिलाफ केस चलते रहेंगे.
यह भी पढ़ें : अरविंद केजरीवाल का माफीनामा- सम्मान को हुए नुकसान के लिए माफी मांगता हूं, पढ़ें- 10 बड़ी बातें
पटियाला हाउस कोर्ट ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और चार अन्य को बरी कर दिया. मामला सुलझाने के लिए आरोपियों के संयुक्त आवेदन पर विचार करने के बाद अदालत ने यह आदेश सुनाया.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने संयुक्त आवेदन पर विचार किया. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) विवाद के संबंध में मानहानिकारक टिप्पणियां करने पर आप संयोजक केजरीवाल द्वारा भाजपा नेता अरुण जेटली से माफी मांगने के बाद यह संयुक्त आवेदन दायर किया गया था.
संयुक्त आवेदन के अनुसार, केजरीवाल के अलावा अन्य आप नेताओं राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशुतोष और दीपक वाजपेयी ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं के संबंध में जेटली के खिलाफ अपने बयानों के लिए माफी मांगी है.
VIDEO : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया माफ
जेटली पर केजरीवाल तथा अन्य आप नेताओं कुमार विश्वास, सिंह, चड्ढा, आशुतोष और वाजपेयी ने ‘‘झूठे, अनर्गल, मानहानिकारक’’ आरोप लगाए थे. जेटली ने दावा किया था कि इसने उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित किया. कुमार विश्वास ने माफी नहीं मांगी है. इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी.
(इनपुट एजेंसियों से भी)
अरविंद केजरीवाल और चार अन्य आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दस करोड़ की सिविल मानहानि का मामला और पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा था. इन मामलों की सुनवाई बंद कर दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट ने सुलहनामे को मंजूर कर लिया है.
अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल, आशुतोष, संजय सिंह, राधव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के संयुक्त आवेदन को मंजूर करके शिकायत वापस लेने की इजाजत दे दी गई है. गत एक अप्रैल को केजरीवाल व अन्य ने जेटली से माफी मांगी थी. कुमार विश्वास के खिलाफ केस चलते रहेंगे.
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पटियाला हाउस कोर्ट ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और चार अन्य को बरी कर दिया. मामला सुलझाने के लिए आरोपियों के संयुक्त आवेदन पर विचार करने के बाद अदालत ने यह आदेश सुनाया.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने संयुक्त आवेदन पर विचार किया. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) विवाद के संबंध में मानहानिकारक टिप्पणियां करने पर आप संयोजक केजरीवाल द्वारा भाजपा नेता अरुण जेटली से माफी मांगने के बाद यह संयुक्त आवेदन दायर किया गया था.
संयुक्त आवेदन के अनुसार, केजरीवाल के अलावा अन्य आप नेताओं राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशुतोष और दीपक वाजपेयी ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं के संबंध में जेटली के खिलाफ अपने बयानों के लिए माफी मांगी है.
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जेटली पर केजरीवाल तथा अन्य आप नेताओं कुमार विश्वास, सिंह, चड्ढा, आशुतोष और वाजपेयी ने ‘‘झूठे, अनर्गल, मानहानिकारक’’ आरोप लगाए थे. जेटली ने दावा किया था कि इसने उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित किया. कुमार विश्वास ने माफी नहीं मांगी है. इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी.
(इनपुट एजेंसियों से भी)
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