आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चढ्ढा की याचिका खारिज कर दी गई है. राघव की ओर से याचिका दी गई थी कि उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में चल रहे मानहानि का मुकदमा रद्द किया जाए. सुप्रीम कोर्ट में राघव ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को रिट्वीट किया था और ये आपराधिक मानहानि का केस नहीं है बल्कि आईटी एक्ट का मामला है. पूरी दुनिया में इस पर कोई फैसला नहीं है कि क्या ट्विट को रिट्वीट करना मानहानि के दायरे में है. जेटली की ओर से वकील मुकुल रोहतगी और रंजीत कुमार ने इसका विरोध किया.
अरुण जेटली मानहानि मामला: अरविंद केजरीवाल तथा राघव चड्ढा पर चलता रहेगा केस
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर किसी ने बेहद अपमानजनक ट्वीट किया है और किसी ने उसे पढ़कर रिट्वीट किया है तो क्या वो कह सकता है कि उसने सिर्फ रिट्वीट किया था.
वीडियो : अरुण जेटली मानहानि मामले में जेठमलानी ने बीच में ही छोड़ दिया केस
25 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और अन्य पर आपराधिक मानहानि का मामला चलता रहेगा. हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त मेटेरियल हैं और ट्रायल कोर्ट ही मामले में फैसला देगा.
अरुण जेटली मानहानि मामला: अरविंद केजरीवाल तथा राघव चड्ढा पर चलता रहेगा केस
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर किसी ने बेहद अपमानजनक ट्वीट किया है और किसी ने उसे पढ़कर रिट्वीट किया है तो क्या वो कह सकता है कि उसने सिर्फ रिट्वीट किया था.
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25 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और अन्य पर आपराधिक मानहानि का मामला चलता रहेगा. हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त मेटेरियल हैं और ट्रायल कोर्ट ही मामले में फैसला देगा.
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