अरुण जेटली मानहानि मामला : AAP नेता दीपक बाजपेयी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:
अरुण जेटली मानहानि मामले में AAP नेता दीपक बाजपेयी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला चलता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के समन को रद्द करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है.
अरुण जेटली मानहानि मामला: अरविंद केजरीवाल तथा राघव चड्ढा पर चलता रहेगा केस
दीपक बाजपेयी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वह दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं और यूपी के निवासी हैं. कानून के मुताबिक अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कोर्ट को समन भेजने से पहले जांच करनी होगी लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने ये सब नहीं किया, इसलिए समन को रद्द किया जाए.
VIDEO- नेताओं में मानहानि की होड़ क्यों मची?
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को 458 दिनों की देरी की वजह से खारिज कर लिया था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा की याचिका भी खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ केजरीवाल के ट्वीट को री-ट्वीट किया था और ये मानहानि का मामला नहीं बनता.इस मामले में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आशुतोष भी आरो हैं.
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दीपक बाजपेयी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वह दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं और यूपी के निवासी हैं. कानून के मुताबिक अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कोर्ट को समन भेजने से पहले जांच करनी होगी लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने ये सब नहीं किया, इसलिए समन को रद्द किया जाए.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को 458 दिनों की देरी की वजह से खारिज कर लिया था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा की याचिका भी खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ केजरीवाल के ट्वीट को री-ट्वीट किया था और ये मानहानि का मामला नहीं बनता.इस मामले में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आशुतोष भी आरो हैं.
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