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This Article is From Feb 27, 2022

हिट ऐंड रन केस में मौत पर परिजनों को मुआवजा आठ गुना बढ़ाया गया,घायलों को भी ज्यादा मदद

Road Accident : मंत्रालय ने कहा कि ‘हिट ऐंड रन’ केस में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है.

हिट ऐंड रन केस में मौत पर परिजनों को मुआवजा आठ गुना बढ़ाया गया,घायलों को भी ज्यादा मदद
Hit and Run Case Solatium : सरकार ने मुआवजे की राशि आठ गुना बढ़ाई (प्रतीकात्मक)
नई दिल्ली:

HIT AND RUN CASE : सड़क पर किसी को वाहन से टक्कर मारकर भाग जाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इस दौरान पीड़ितों की मौत या गंभीर रूप से घायलों को पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती. लिहाजा सरकार ने ‘हिट ऐंड रन' केस (hit and run) में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को मिलने वाला मुआवजा 1 अप्रैल से 8 गुना बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का फैसला लिया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह कहा गया है. ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल लोगों को भी 12,500 से की जगह अब 50 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा. मंत्रालय ने कहा है कि इस स्कीम का नाम ‘हिट ऐंड रन मोटर दुर्घटना (Road Accident) योजना के पीड़ितों को मुआवजा, 2022' होगा और यह एक अप्रैल 2022 से लागू होगा.

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मंत्रालय ने कहा कि ‘हिट ऐंड रन' केस में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है. यह राशि गंभीर रूप से घायलों के लिए बढ़ाकर 50,000 रुपये होगी. मौत के मामले में वर्तमान के 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 लाख रुपये कर दी गई है. यह योजना एक अप्रैल 2022 से क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का स्थान लेगी. मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने के लिए भी समयसीमा तय कर दी गई है.

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मंत्रालय ने मोटर वाहन दुर्घटना कानून फंड से जुड़े नियम भी तय कर दिए हैं. इस फंड के जरिये हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में मुआवजा, घायलों को इलाज और अन्य सहायता मुहैया कराई जाएगी. इस योजना के ततहत सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच भी कराने की प्रक्रिया होगी. डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट और दावों के त्वरित निपटाने के लिए भी प्रावधान होंगे. 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल राज्यसभा को बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिट एंड रन श्रेणी में हुईं दुर्घटनाओं में 536 लोगों की मौत हुई, जबकि 1655 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में 3,66,138 सड़क हादसे हुए थे और इनमें 1,31,714 लोगों की मौतें हुईं.

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