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This Article is From May 03, 2024

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

हाईकोर्ट ने कहा है कि हेमंत सोरेन को पुलिस कस्टडी में रहते हुए ही श्राद्ध में शामिल होना है.अदालत ने अपने आदेश में ये निर्देश भी दिया है कि श्राद्ध में शामिल होने के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे. 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से लगा झटका
रांची:

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में रहते हुए अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने की अनुमति जरूर दी है. झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होंगे. दरअसल, उन्हें झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से इसके लिए मंजूरी मिल गई है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हेमंत सोरेन को पुलिस कस्टडी में रहते हुए ही श्राद्ध में शामिल होना है.अदालत ने अपने आदेश में ये निर्देश भी दिया है कि श्राद्ध में शामिल होने के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे. 

बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने बड़े चाचा राजाराम सोरेन के अंतिम संस्कार शामिल होने के लिए कोर्ट में एक याचिका दी थी. लेकिन उस दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. उस दौरान पीएमएलए कोर्ट ने अंतरिम बेल की उनकी याचिका नामंजूर कर दी थी.

सोरेन ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि उनके चाचा राजाराम सोरेन का 27 अप्रैल को निधन हो गया. उन्हें उनके अंतिम संस्कार और श्राद्ध में भाग लेने की अनुमति दी जाए. इसके लिए उन्होंने 13 दिनों की अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी.

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