दिल्ली:
हरेन पंडा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबाआई और गुजरात सरकार की अर्जी मंजूर कर ली है। यह अर्जी गुजरात हाईकोर्ट की ओर से मामले के 12 आरोपियों को छोड़े जाने के खिलाफ है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इन 12 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने की बात पूछी तो कोर्ट ने मामले में जांच करने की बात कही।
हालांकि कोर्ट ने इस मामले में आगे की कोई तारीख नहीं दी है। हरेन पंडा की 26 मार्च 2003 में अहमदाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोटा अदालत ने 12 में 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।
हालांकि कोर्ट ने इस मामले में आगे की कोई तारीख नहीं दी है। हरेन पंडा की 26 मार्च 2003 में अहमदाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोटा अदालत ने 12 में 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।
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