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गुरुग्राम हॉरर केस में पुलिस ने खुद दर्ज किया केस, कल्याण बैंसला का नाम नहीं, धाराएं भी मामूली, फरार भी हुआ

गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान हो चुकी है, लेकिन FIR में उसे अज्ञात दिखाया गया है.

गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामला: पहचान हो चुकी, फिर FIR में नाम क्यों नहीं?
NDTV
  • गुरुग्राम पुलिस ने महिला बाइक सवार को टक्कर मारने वाले आरोपी के खिलाफ खुद FIR दर्ज की है
  • FIR में आरोपी की पहचान होने के बावजूद उसका नाम नहीं लिखा गया और अज्ञात को आरोपी बनाया गया है
  • वायरल वीडियो के आधार पर सेक्टर-56 थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 281 के तहत दर्ज किया गया है

गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को को टक्कर मारने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. इस मामले में FIR खुद पुलिस ने दर्ज की है. इस मामले में आरोपी की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने अपनी FIR में आरोपी का नाम नहीं लिखा है. पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें अज्ञात को आरोपी बनाया गया है. वहीं आरोपी के खिलाफ धाराएं भी मामूली ही लगाई गई हैं. इस बीच खबर है कि आरोपी कल्याण बैसला फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

FIR में क्या-क्या?

यह मामला सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर दर्ज किया गया है. वायरल वीडियो में एक सफेद रंग की Ciaz कार का चालक बहुत तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चला रहा है. वह अपनी गाड़ी से एक महिला बाइक सवार को टक्कर मार देता है. FIR गुरुग्राम के सेक्टर-56 थाने में दर्ज की गई है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 125 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 281 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गुरुग्राम पुलिस के ASI कुलदीप सिंह ने खुद ही सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद यह शिकायत दर्ज कराई है. लेकिन FIR में आरोपी का नाम नहीं लिखा गया है. शिकायक अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है.

किन धाराओं में केस?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा लापरवाही या फिर उतावलेपन से किसी की जिंदगी और सुरक्षा को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया जा सकता है. ऐसे मामलों में यदि पीड़ित को गंभीर चोट लगी हो तो दोषी को अधिकतम तीन साल की सजा या फिर 10 हजार का फाइन लग सकता है अथवा दोनों हो सकता है. 

वहीं सेक्शन 281 के तहत सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का केस दर्ज हो सकता है. इसके तहत थाने या अदालत से जमानत मिल सकती है. इस मामले में अधिकतम 6 महीने की जेल या फिर 10 हजार के फाइन की सजा हो सकती है अथवा दोनों हो सकते हैं.

FIR में नाम नहीं, लेकिन पुलिस बोली-आरोपी की पहचान हुई

पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए. घायल हुई सिया ने अपने इंस्टाग्राम पर घटना की जानकारी और एक वीडियो भी पोस्ट किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे पकड़ने के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं. 

क्या हुआ था?

सिया के अनुसार, वह रविवार को गोल्फ कोर्स रोड पर कुछ अन्य बाइक सवारों के साथ अपनी अप्रिलिया आरएस 457 स्पोर्ट्स बाइक चला रही थीं, तभी एक कार उनका पीछा करने लगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कार सवार उनके पास आए और उनके साथ बदतमीजी करने लगे और जब उन्होंने उनसे दूरी बनाए रखने को कहा तो कार सवारों ने उन्हें बाइक रोकने के लिए कहा. सिया ने यह भी कहा कि कार सवार नशे में लग रहे थे. उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद कार ने ओवरटेक करते समय उनकी बाइक को साइड से टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गईं.

घटना उनकी बाइक पर लगे कैमरे में कैद हो गई थी और बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. वीडियो में कार को बाइक को टक्कर मारते और उसे कई मीटर तक घसीटते हुए देखा जा सकता है.

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