विज्ञापन
This Article is From Mar 01, 2011

गोधरा कांड : 11 को फांसी, 20 को उम्र कैद

अहमदाबाद: वर्ष 2002 में गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगाए जाने के मामले में विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 दोषियों में से 11 को मृत्युदंड और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ज्ञात हो कि साबरमती जेल में परिसर में स्थित विशेष अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.आर.पटेल ने 27 फरवरी, 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस की बोगी संख्या एस-6 में आग लगाने और साजिश रचने के लिए 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस घटना में 59 लोग जिंदा जल गए थे। इस घटना के बाद पूरे गुजरात राज्य में भयानक साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसमें 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे। आरोपियों को हत्या, हत्या का प्रयास करने, लूट, डकैती और आगजनी के लिए दोषी ठहराया गया था।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
PM मोदी जन्मदिन विशेष: जब नरेंद्र मोदी ने मां से नजदीकियों और अपने बचपन को याद कर सबको कर दिया था भावुक
गोधरा कांड : 11 को फांसी, 20 को उम्र कैद
"तरंग शक्ति" मित्र देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास बनाने का एक माध्यम : राजनाथ सिंह
Next Article
"तरंग शक्ति" मित्र देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास बनाने का एक माध्यम : राजनाथ सिंह
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com