Gujarat Liquor Permit News: गुजरात सरकार ने गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) को ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने यहां शराब के सेवन से जुड़े नियमों (Alcohol Consumption Rules) को और भी सरल कर दिया है. अब गिफ्ट सिटी के अंदर डेजिग्नेटेड होटल्स और रेस्तरां में शराब पीने के लिए पहले से 'परमिट' लेने की झंझट पूरी तरह खत्म हो गई है.
क्या है नया नियम?
राज्य के गृह विभाग की तरफ से 20 दिसंबर को जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार, गिफ्ट सिटी की सीमाओं के भीतर शराब के सेवन के नियमों में ऐतिहासिक ढील दी गई है. अब गुजरात के बाहर से आने वाले पर्यटकों या विदेशी नागरिकों को शराब पीने के लिए किसी अस्थायी परमिट (Temporary Permit) की जरूरत नहीं होगी. गिफ्ट सिटी के अंदर आने वाले किसी भी व्यक्ति को केवल अपना वैध फोटो पहचान पत्र (Photo ID Proof) दिखाना होगा. इसके आधार पर ही उन्हें डेजिग्नेटेड होटल्स, क्लबों या रेस्तरां में शराब पीने की अनुमति मिल जाएगी.
शराबबंदी के बीच 'गिफ्ट सिटी' अपवाद क्यों?
वैसे तो गुजरात में शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है. लेकिन गिफ्ट सिटी को एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने 2023 में ही इसे शराबबंदी के नियमों से कुछ शर्तों के साथ छूट दे दी थी. अब इस नवीनतम बदलाव का उद्देश्य विदेशी निवेशकों और पेशेवरों के लिए यहां काम करने का अनुभव और अधिक सुगम बनाना है.
निवेश और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
सरकार की इस अधिसूचना को 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तौर पर देखा जा रहा है. गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां अपने ऑफिस खोल रही हैं. नियमों में यह ढील यहां के नाइटलाइफ़ और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जबरदस्त मजबूती देगी.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं