बाजार में मौजूद 'नकली पनीर' और ऐसे दूसरे उत्पादों को लेकर FSSAI एक्शन में है. इसे लेकर FSSAI ने एक ड्राफ्ट प्रपोज़ल भेजा है जिसमें कहा गया है कि जो प्रोडक्ट दूध के अलावा दूसरी चीज़ों से बने हैं, उन्हें अब अपनी पैकेजिंग या मार्केटिंग में 'पनीर' नाम का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी.जो डेयरी एनालॉग अभी 'डेयरी कॉन्टेक्स्ट में एनालॉग' कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें भी अब अलग नाम से बेचना होगा.
इस बारे में एक ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन भी जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि इस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं. FSSAI ने एनालॉग पनीर को 'पनीर' कहने से रोकने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन जारी किया है.एनालॉग पनीर के लिए अब 'पनीर' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.ड्राफ्ट प्रपोज़ल पर सुझाव आमंत्रित हैं.
उपभोक्ताओं को गुमराह न किया जाए
गैर-दूध से बने उत्पादों को पनीर नाम से बेचने पर रोक के प्रस्ताव को लेकर FSSAI ने प्रस्ताव जारी किया है. जिसके तहत FSSAI ने 60 दिनों के भीतर आपत्ति/सुझाव मांगे हैं. सुझाव और आपत्ति FSSAI के CEO को या regulation@fssai.gov.in पर भेजी जा सकती है. FSSAI के अनुसार, इसका मकसद है कि गैर-दूध सामग्री से बने उत्पादों को पनीर बताकर बेचकर उपभोक्ताओं को गुमराह न किया जाए.
हाल ही में की थी कार्रवाई
प्रस्ताव के अनुसार, ‘Analogue in Dairy Context' श्रेणी में पहले से लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन वाले उत्पाद अपने नाम, लेबल और मार्केटिंग में 'पनीर' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. बता दें कि हाल ही में FSSAI ने ऐसे भ्रामक दावा करने वाले की ब्रांड पर कार्रवाई की है. ऐसे उत्पादों को आम तौर पर एनालॉग डेयरी उत्पाद कहा जाता है. जो दिखने और इस्तेमाल करने में असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन इसे बनाने में अलग सामग्री इस्तेमाल होती है.
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