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AAA Blues Pure ग्रेन वोदका और ग्रेन व्हिस्की बनाने वाली शराब कंपनी का लाइसेंस निलंबित, जानें क्यों हुआ एक्शन

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कड़ा रुख अपनाते हुए मैसर्स पैराडाइज डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य लाइसेंस 15 दिनों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जानिए खाद्य लाइसेंस के निलंबन की पूरी वजह और FSSAI के क्या कड़े नियम.

AAA Blues Pure ग्रेन वोदका और ग्रेन व्हिस्की बनाने वाली शराब कंपनी का लाइसेंस निलंबित, जानें क्यों हुआ एक्शन
शराब बनाने वाली कंपनी पैराडाइज डिस्टिलरीज का FSSAI ने लाइसेंस किया निलंबित, जानें कब क्या जाता है लाइसेंस रद्द.
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FSSAI Licence Suspended:  खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अपना अभियान तेज कर दिया है. इसी कड़ी में FSSAI ने AAA Blues Pure ग्रेन वोदका और ग्रेन व्हिस्की बनाने वाली कंपनी मैसर्स पैराडाइज डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर का औचक निरीक्षण करने के बाद गंभीर और क्रिटिकल उल्लंघनों के आधार पर कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है.

दरअसल, निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में एक्सपायर्ड फ्लेवर्स और कलर्स का इस्तेमाल होता हुआ मिला. इसके अलावा, बोतल रिंसर पर ग्रीस व धूल, टूटे कांच के टुकड़े और गंभीर गंदगी पाई गई, जिसकी वजह से FSSAI ने कंपनी का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया. प्राधिकरण ने कंपनी को निलंबन अवधि के दौरान सभी खाद्य और पेय उत्पादन गतिविधियों को तुरंत बंद करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कमियों को दूर करने का सख्त निर्देश जारी किया है.

AAA Blues Pure हैं कंपनी का प्रमुख उत्पाद

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित मैसर्स पैराडाइज डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले पेय पदार्थों के निर्माण और B2B मार्केट में औद्योगिक अल्कोहल की सप्लाई के लिए जानी जाती है. कंपनी के सबसे प्रसिद्ध और आधिकारिक लिकर ब्रांडों में AAA Blues Pure प्रमुख स्थान रखता है. हिमाचल प्रदेश आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस फ्लैगशिप ब्रांड के तहत कंपनी दो प्रमुख उत्पाद पेश करती है, जिसमें अनाज आधारित AAA Blues Pure Grain Vodka और AAA Blues Pure Grain Whisky शामिल है. पेय पदार्थों के अलावा, यह डिस्टिलरी बड़े पैमाने पर औद्योगिक अल्कोहल का निर्माण और वितरण भी करती है. इनमें मुख्य रूप से विकृत इथेनॉल, एथिल अल्कोहल और परिशोधित स्पिरिट शामिल हैं. 

निरीक्षण में पाई गईं 5 सबसे गंभीर और बड़ी कमियां 

FSSAI की जांच टीम की ओर से डिस्टिलरी परिसर के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई बड़ी खामियां सामने आईं. 

  • मादक पेय पदार्थों के निर्माण में एक्सपायर हो चुके फ्लेवर्स और रंगों का उपयोग किया जा रहा था, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बेहद हानिकारक है.
  • ब्लेंडेड टैंक अनुचित तरीके से खुला मिला, बोतलों की सफाई करने वाले रिंसर पर ग्रीस और धूल की मोटी परत जमी थी. परिसर में कांच के टूटे टुकड़े पाए गए और वहां कोई उचित प्रॉपर 'ग्लास पॉलिसी' लागू नहीं थी.
  • कंपनी ने सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार अपने लीकर प्रोडक्ट्स के लेबल पर अनिवार्य बदलाव नहीं किए थे और न ही कोई संतोषजनक जवाब दाखिल किया था.
  • दरवाजों की खराब फिटिंग, अपर्याप्त रोशनी, काम करने के लिए कम जगह, दीवारों से उखड़ता पेंट व प्लास्टर, अस्वास्थ्यकर पैकिंग, पेस्ट कंट्रोल का अभाव और फूड हैंडलर्स की खराब व्यक्तिगत स्वच्छता पाई गई.
  • कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण व टीकाकरण रिकॉर्ड नहीं मिला. इसके अलावा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पेस्ट कंट्रोल, कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग और पीरियोडिक फूड सेफ्टी सिस्टम ऑडिट से जुड़े नियम पूरे नहीं पाए गए.

खाद्य लाइसेंस क्यों और कब होता है रद्द? 

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो FSSAI कानून के तहत कड़ा रुख अपनाता हुए लाइसेंस भी रद्द कर सकता है. नीचे बताए गए वजह में कोई भी एक वजह से प्राधिकरण किसी संस्थान का लाइसेंस रद्द कर सकता है. 

  • निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर अधिकारी सुधार नोटिस जारी करते हैं. तय समय सीमा में सुधार न करने पर पहले लाइसेंस निलंबित और फिर रद्द कर दिया जाता है.
  • खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने या भोजन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होने पर तुरंत लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होती है.
  • बेचे गए भोजन से किसी ग्राहक के बीमार होने, फूड पॉइजनिंग फैलने या किसी अनहोनी की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने के साथ आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है.
  • जांच टीम को परिसर में जाने से रोकना या खाद्य सुरक्षा रिकॉर्ड दिखाने से मना करना सीधा निलंबन का कारण बनता है.
  • लाइसेंस में दर्ज श्रेणी से अलग किसी खाद्य श्रेणी का उत्पादन या बिक्री करना नियमों का उल्लंघन है.
  • FSSAI के अद्यतन 2026 नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यवसायी अपना वार्षिक शुल्क भुगतान करने में चूक करता है या अनिवार्य वार्षिक रिटर्न जमा नहीं करता, तो लाइसेंस खुद बखुद निलंबित हो जाता है.

लाइसेंस रद्द होने से पहले मिलता है सुनवाई का मौका

  • कार्रवाई से पहले प्राधिकरण व्यवसायी को नोटिस भेजकर जवाब मांगता है कि लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए.
  • व्यवसायी को अपनी सफाई और पक्ष रखने का पूरा कानूनी अवसर दिया जाता है.
  • यदि दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता, तो खाद्य सुरक्षा आयुक्त लाइसेंस रद्द करने का अंतिम आदेश जारी करते हैं.
  • लाइसेंस रद्द या सस्पेंशन के बाद खाद्य व्यवसाय की सभी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होंगी.
  • बिना वैध लाइसेंस काम जारी रखने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है.

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लाइसेंस रद्द होने पर क्या करें? 

यदि आपको लगता है कि आपके लाइसेंस पर गलत तरीके से कार्रवाई हुई है, तो कानून आपको अपील का अधिकार देता है. लिहाजा, आदेश मिलने के 15 दिनों के भीतर फूड सेफ्टी एप्लेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर सकते हैं.

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