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दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगले आदेश तक अंतरिम जमानत बरकरार

सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में कहा कि मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार करने की कोई ठोस वजह नहीं थी. उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का स्थाई नागरिक हूं और कहीं भागने वाला नहीं हूं.

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दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगले आदेश तक अंतरिम जमानत बरकरार
नई दिल्ली:

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अगले आदेश तक उनकी अंतरिम राहत बरकरार रहेगी. मामले में अगली सुनवाई  मंगलवार को भी जारी रहेगी. सत्येंद्र जैन की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दलीलें जारी रखेंगे.

सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ के सामने सुनवाई हुई.

मई 2022 में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी
जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2017 से मई 2022 तक सात बार सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार करने की कोई ठोस वजह नहीं थी. उन्होंने कहा कि जैन दिल्ली के स्थाई नागरिक हैं और कहीं भागने वाले नहीं हैं.

14 फरवरी 2017 से मई 2022 तक की डिटेल बताते हुए सिंघवी ने कहा कि तीन कंपनियों जिनमें मंगलायतन भी शामिल है, उनको लेकर मुकदमा बनाया गया है. उन्होंने कहा कि वैभव और अंकुश जैन इन कम्पनियों में हैं, उनका सत्येंद्र जैन से कोई रिश्ता नहीं है, बस सरनेम एक जैसा है.

इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि वो पार्टनर हैं, इस पर सिंघवी ने हामी भरी. अकिंचन, मंगलायतन और प्रयास ये तीन कंपनियां हैं, जिनके बीच लेनदेन को मुद्दा बनाया गया है. इनके लेनदेन में सत्येंद्र जैन की कोई भूमिका नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईडी ने अपनी धारणा के मुताबिक उन्हें भी शामिल कर दिया है.
 

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