दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास में तैनात डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप है. FIR के मुताबिक, डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी पर भी पति का साथ देने का आरोप है. जिसकी वजह से FIR में 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं जोड़ी गई हैं.
चर्च में आने-जाने के दौरान हुई जान पहचान
पीड़िता सिविल लाइन इलाके में एक स्कूल की 12वीं की छात्रा है. दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चर्च में आने-जाने के दौरान पीड़िता के परिवार की जान पहचान डिप्टी डायरेक्टर से हुई थी. वहीं, साल 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वह काफी परेशान रहने लगी. जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर पीड़िता को अपने घर लेकर आ गए.
डिप्टी डायरेक्टर पर 2020-2021 तक कई बार रेप करने का आरोप
आरोप है की 14 साल की पीड़ित के साथ साल 2020 से साल 2021 तक आरोपी डिप्टी डायरेक्टर ने कई बार रेप किया. इतना ही नहीं पीड़िता जब प्रेगनेंट हो गई तो ये बात उसने डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को बताई. इसके बाद पत्नी ने बात को कहीं बाहर न जाने देने की सलाह देते हुए अपने बेटे से दवा मंगवाई और उसका गर्भपात करवा दिया था.
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने IPC की धारा U/s 376(2)(f)/506/509/323/313/120B/34IPC & 6/21 pocso act के तहत मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है. पीड़िता फिलहाल अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज उसका 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने अभी दर्ज नहीं हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं