गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान किसान नवरीत की मौत गोली लगने से नहीं हुई : पुलिस

रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया बताया गया है कि 'मृतक के शरीर पर बंदूक की गोली के कोई निशान नहीं थे.दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना की वजह से सिर पर चोट लगने के कारण युवा किसान की मौत हो गई.

गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान किसान नवरीत की मौत गोली लगने से नहीं हुई : पुलिस

दिल्ली और यूपी पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है

खास बातें

  • दिल्ली-यूपी पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया हलफनामा
  • कहा, किसान के शरीर पर कहीं भी गोली के जख्म नहीं मिले
  • मृतक के दादा ने मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका
नई दिल्ली:

किसान आंदोलन के अंतर्गत गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) को ट्रैक्टर परेड के दौरान किसान नवरीत सिह की मौत की गोली लगने से नहीं हुई है. दिल्ली  और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि 25 वर्षीय किसान के शरीर पर कहीं भी बंदूक की गोली के जख्म नहीं मिले हैं. दोनों राज्यों की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिला अस्पताल द्वारा दी गई पोस्टमॉर्टम और एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही है. रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया बताया गया है कि 'मृतक के शरीर पर बंदूक की गोली के कोई निशान नहीं थे.दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना की वजह से सिर पर चोट लगने के कारण युवा किसान की मौत हो गई.

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पुलिस ने कहा कि पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट और एक्स-रे आदि मेडिकल रिपोर्ट शिकायतकर्ता को नहीं दी जा सकती क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. पुलिस ने ये भी कहा है कि नवरीत के परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही से समझा नहीं है. पुलिस का दावा है कि इस मामले में पूरी तरह कानून के मुताबिक प्रक्रिया का पालन किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट 4 मार्च को अगली सुनवाई करेगा. मृतक नवरीत के दादा हरदीप सिंह द्वारा दायर याचिका के जवाब में यह बयान दिया गया. याचिका में दावा किया गया है कि मृतक के सिर पर गोली लगी थी. पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने SIT जांच की मांग पर विचार करते हुए दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी.

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गौरतलब है कि कृषि कानून के विरोध में गणतंत्र दिवस पर निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान आइटीओ (ITO) पर ट्रैक्टर पलटने से नवरीत सिंह की मौत हो गई थी. उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले नवरीत के दादा हरदीप सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि अदालत एसआइटी का गठन करने का निर्देश दे जो इस मामले की तय सीमा में निष्पक्ष जांच करे.दिल्ली पुलिस के लिए पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने अदालत में कहा था कि हमको दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज को साझा करने में कोई परेशानी नहीं है. साथ ही उन्होंने डिटेल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था. उन्होंने अदालत में कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. मेरे पास अभी स्टेटस रिपोर्ट नहीं है. सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण किया जा रहा है. इस संबंध में एक सामान्य FIR दर्ज हुई है जिसमें और पहलुओं पर भी जांच हो रही है. हमें निर्देश मिला है कि ये मामला यूपी पुलिस के पास था. पोस्टमार्टम और एक्स रे रामपुर में हुआ था.याचिकाकर्ता 65 साल के नवरीत के दादा हैं, जो लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते रहे हैं. उन्होंने एसआईटी से इस मामले की जांच करवाने की मांग की है.दिल्ली पुलिस का कहना है कि नवरीत की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई है, जबकि नवरीत के दादा का आरोप है कि उनके पोते की मौत गोली लगने से हुई थी.