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This Article is From Dec 21, 2023

फरीदाबाद : पाकिस्तान से आए तीन लोगों को मिली भारतीय नागरिकता

केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार चुनिंदा जिलाधिकारियों को दिया है.

फरीदाबाद : पाकिस्तान से आए तीन लोगों को मिली भारतीय नागरिकता
पाकिस्तान से आए तीन लोगों को भारतीय नागरिकता

फरीदाबाद (हरियाणा): फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने पाकिस्तान से आए तीन लोगों को बृहस्पतिवार को भारतीय नागरिकता प्रदान की. यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा पांच के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने अथवा धारा छह के अधीन उसे भारतीय नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त ने पाकिस्तान से आए तीन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की.

विज्ञप्ति में बताया कि सजना(22), हीरा कौर (33) और दसरीत कौर (55) को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई. विज्ञप्ति के मुताबिक पूरे देश में 13 जिलाधिकारियों/उपायुक्तों को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की है जिनमें फरीदाबाद के उपायुक्त भी शामिल हैं.

केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार चुनिंदा जिलाधिकारियों को दिया है.

विज्ञप्ति के मुताबिक गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन एवं वडोदरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलोदा बाजार, राजस्थान के जालौर, उदयपुर, पाली, बाडमेर और सिरोही, हरियाणा के फरीदाबाद तथा पंजाब के जालंधर जिले के जिलाधिकारियों/उपायुक्तों को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है.

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