दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र पाए गए वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. ऐसा होने पर उन पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा सकता है. विभाग को पता चला था कि कई वाहन मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलाए जा रहे हैं.
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया है और जल्द ही उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा.
परिवहन विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलते पाए गए वाहनों पर पहली बार अपराध करने पर 2 से 5 हजार जबकि दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर 5 से 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे मामलों में वाहन मालिक या चालक को जेल भेजने का भी प्रावधान है.
ये भी पढ़ें-
वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
CNG फिटनेस घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल सरकार की गठित आयोग अवैध : LG नजीब जंग
Video : वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं