आय से अधिक संपत्ति मामला : डीके शिवकुमार के आग्रह पर SC में सुनवाई टली

डीके शिवकुमार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी के आग्रह पर सुनवाई टाली गई है. उनकी ओर से ये टिप्पणी की गई कि फिलहाल दो- तीन दिन पब्लिसिटी से बचना चाहते हैं.

आय से अधिक संपत्ति मामला : डीके शिवकुमार के आग्रह पर SC में सुनवाई टली

डीके शिवकुमार के आग्रह पर SC में सुनवाई टली

कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका पर सुनवाई टाल दी है. डीके शिवकुमार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी के आग्रह पर सुनवाई टाली गई है. उनकी ओर से ये टिप्पणी की गई कि फिलहाल दो- तीन दिन पब्लिसिटी से बचना चाहते हैं.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है. अगर सीबीआई चाहे तो वेकेशन बेंच में आ सकती है. दरअसल, डीके शिवकुमार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी  ने कहा था कि कर्नाटक हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश था. हाईकोर्ट में 23 मई को सुनवाई होनी है.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले मामले की जांच पर रोक लगा दी थी

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सुनवाई की. कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को लेकर दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. कर्नाटक हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सीबीआई ने अंतरिम रोक के आदेश को रद्द करने और एजेंसी को कांग्रेस नेता की जांच करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है. कर्नाटक हाइकोर्ट ने 10 फरवरी को आदेश पारित किया था.  डीके शिवकुमार के खिलाफ 3 अक्टूबर 2020 को एक FIR दर्ज की की गई थी.  FIR में बताया गया था कि डीके शिवकुमार की संपत्ति 2013 से 2018 तक असमान रूप से बढ़ी. उन पर आरोप लगाया गया था कि डीके शिवकुमार ने भ्रष्टाचार के माध्यम से 74.93 करोड़ रुपये कमाए.  इसके बाद राज्य की बीजेपी सरकार ने भी जांच के आदेश दिए थे.

हाईकोर्ट की राहत के खिलाफ सीबीआई पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को आय  से अधिक संपत्ति मामले में  राहत देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई कर रहा है. हाईकोर्ट ने 10 फरवरी, 2023 को सीबीआई द्वारा आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में उनके खिलाफ जांच पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने 24 फरवरी तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी और  जांच एजेंसी को तब तक जांच रोकने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी को जांच की प्रगति पर एक रिपोर्ट पेश करने को भी कहा. शिवकुमार ने जांच पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था.  उन्होंने कहा था कि एजेंसी उन्हें, उनकी पत्नी और बेटी को नोटिस जारी कर मानसिक आघात पहुंचा रही है.