दिलीप कुमार के बंगले पर विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे बिल्डर से मिलकर विवाद सुलझाएं.
नई दिल्ली:
प्रसिद्ध फिल्म एक्टर दिलीप कुमार के मुंबई के पाली हिल्स बंगले के विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार और बिल्डर को आपस में बैठकर बातचीत कर हल निकालने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिलीप कुमार की उम्र 95 साल है और कोर्ट केस से शायद हल नहीं निकले इसलिए इस मामले में आपस में मिल बैठकर बात करें.
दिलीप कुमार की ओर से मुकुल रोहतगी और बिल्डर प्राजिता की और से पेश पी चिदंबरम से कोर्ट ने कहा कि वे दोनों इस मामले में बातचीत कराएं. सुप्रीम कोर्ट 21 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा.
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सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि यह बंगला दिलीप कुमार का है जो 95 साल के हैं और प्रसिद्ध एक्टर रहे हैं. सन 2006 में बिल्डर से उन्होंने बंगले के डेवलपमेंट के लिए करार किया था लेकिन बिल्डर ने इसकी बजाए बंगले को गिराना शुरू कर दिया.
VIDEO : दिलीप कुमार स्वस्थ हुए
अब मामले में दोनों के बीच सिविल सूट और मध्यस्थता की कार्रवाई चल रही है लेकिन एक साल से सुनवाई नहीं हुई है. बंगला आधा टूटा हुआ है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि बिल्डर के गार्ड हटाए जाएं और बंगले को वापस किया जाए.
उधर बिल्डर की ओर से कहा गया है कि वह वक्त-वक्त पर करीब 8.5 करोड़ रुपये दे चुके हैं. वैसे भी इस मामले में मध्यस्थता चल रही है और केस भी लंबित है. ऐसे में दिलीप कुमार सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर राहत नहीं मांग सकते.
दिलीप कुमार की ओर से मुकुल रोहतगी और बिल्डर प्राजिता की और से पेश पी चिदंबरम से कोर्ट ने कहा कि वे दोनों इस मामले में बातचीत कराएं. सुप्रीम कोर्ट 21 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा.
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सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि यह बंगला दिलीप कुमार का है जो 95 साल के हैं और प्रसिद्ध एक्टर रहे हैं. सन 2006 में बिल्डर से उन्होंने बंगले के डेवलपमेंट के लिए करार किया था लेकिन बिल्डर ने इसकी बजाए बंगले को गिराना शुरू कर दिया.
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अब मामले में दोनों के बीच सिविल सूट और मध्यस्थता की कार्रवाई चल रही है लेकिन एक साल से सुनवाई नहीं हुई है. बंगला आधा टूटा हुआ है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि बिल्डर के गार्ड हटाए जाएं और बंगले को वापस किया जाए.
उधर बिल्डर की ओर से कहा गया है कि वह वक्त-वक्त पर करीब 8.5 करोड़ रुपये दे चुके हैं. वैसे भी इस मामले में मध्यस्थता चल रही है और केस भी लंबित है. ऐसे में दिलीप कुमार सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर राहत नहीं मांग सकते.
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