दिल्ली में वायु गुणवत्ता और खराब होने की आशंका है. केंद्र के एयर क्वालिटी पैनल ने आज ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (GRAP) के चरण 3 के तहत प्रतिबंधों को लागू कर दिया. दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु की गुणवत्ता आज 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई.
एयर क्वालिटी पैनल ने आज आयोजित बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में मौसम विभाग के पूर्वानुमान और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक को लेकर बनने वाले हालात का आकलन किया.
जीआरएपी के चरण 3 के तहत प्रतिबंधों में शामिल सभी कार्रवाइयां तत्काल प्रभाव से लागू की जाएंगी. आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
दिल्ली एनसीआर के लिए अनुमोदित ईंधनों की मानक सूची के अलावा अन्य ईंधन से चलने वाले औद्योगिक संचालन पर प्रतिबंध होगा.
ईंट भट्ठे, हॉट मिक्स प्लांट वगैरह दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में स्वीकृत ईंधन पर काम नहीं कर रहे हैं. इनका संचालन बंद किया जाएगा. स्टोन क्रशर, खनन और इससे जुड़ी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा.
राज्य सरकारें पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं.
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