- दिल्ली सरकार ने मालवीय नगर अग्निकांड के बाद B&B योजना के तहत नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई
- बी एंड बी योजना के तहत पहले खाली मकानों में छह कमरे तक गेस्ट रखने की अनुमति थी
- योजना के तहत लाइसेंसधारी गेस्ट हाउसों को MCD या फायर डिपार्टमेंट से कोई NOC नहीं लेना होता
मालवीय नगर के होटल में हुई भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन किया है. सरकार ने बेड-एंड-ब्रेकफास्ट (B&B) योजना के तहत लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है. हादसे के बाद अब इस योजना को बंद करने की क़वायद शुरु हो गई है. इस योजना के तहत दिल्ली में 432 संपत्तियों में करीब 2200 कमरों को मंजूरी मिली थी. मालवीय नगर हादसे के बाद इस नीति पर सवाल खड़े हुए थे.
सरकार नहीं देगी नया B&B लाइसेंस
जानकारी के अनुसार, 2010 में कॉमलवेल्थ गेम्स के दौरान बेड-एंड-ब्रेकफास्ट योजना शुरू हुई थी. इस योजना के तहत खाली मकान में अधिकतम 6 कमरों में गेस्ट को रख सकते थे. लेकिन बाद में इस योजना के तहत लाइसेंस लेकर लोगों ने 20-30 कमरों तक के होटल चलाने लगे. B&B योजना के तहत बने गेस्ट हाउस के एमसीडी से लाइसेंस या फायर डिपार्टमेंट से NOC लेने की जरुरत नहीं होती है. अब सभी बी एंड बी योजना के तहत चल रही संपत्तियों की जांच की जा रही है. दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग B&B योजना के नाम पर कोई नया लाइसेंस नहीं देगा.
लाइसेंस किए जाएंगे रद्द
हादसे के बाद एमसीडी ने कहा था कि वो हौज रानी में ‘बेड-एंड-ब्रेकफास्ट' आधार पर संचालित 12 होटलों के लाइसेंस रद्द करने के लिए पर्यटन विभाग को पत्र लिखेगा. एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हौज रानी इलाके में, जहां आग लगने की घटना हुई, वहां और उसके आसपास स्थित 12 लाइसेंस प्राप्त बी एंड बी संपत्तियों की पहचान की गई है और उनके लाइसेंस रद्द होने के बाद उन्हें सील कर दिया जाएगा.
एमसीडी के अधिकारी ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के साकेत इलाके में, जहां 30 मई को एक बहुमंजिला इमारत गिर गई थी और छह लोगों की जान चली गई थी, नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रतिष्ठान चलाने वाले संपत्ति मालिकों और किरायेदारों को 32 अतिरिक्त नोटिस जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा, ‘‘हमने ऐसी 32 और संपत्तियों की पहचान की है. कल तक हमने संपत्ति मालिकों को आठ नोटिस जारी किए थे.'' अधिकारी ने कहा कि नए नोटिस शुक्रवार तक जारी कर दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि 72 घंटे की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद संपत्तियों को सील कर दिया जाएगा.
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