सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अवैध निर्माण और आग की घटनाओं पर जताई सख्त नाराजगी जताई है. अदालत ने मालवीय नगर की आग का हवाला देते हुए नगर निगम के रवैये पर कड़ी नाराज़गी जताई है.विशेष रूप से लाजपत नगर और सरोजिनी नगर में कथित अवैध निर्माणों पर चिंता व्यक्त जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को लाजपत नगर और सरोजिनी नगर का सर्वे कराने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि आग की घटनाओं के बाद केवल बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए.
दिखावे के लिए बिल्डरों पर कार्रवाई
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह MCD के रवैये से विशेष रूप से परेशान है.अदालत ने टिप्पणी की कि प्रशासन केवल दिखावे के लिए बिल्डरों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि दक्षिण दिल्ली के संबंधित अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है.
अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण
सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकारियों की मिलीभगत के चलते हो रहे अवैध निर्माण पर नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर और दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर MCD के लचर रवैये पर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 मई के आदेश में हमने दिल्ली के लाजपत नगर, सरोजनी नगर इलाके में अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई करने को कहा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. सिर्फ नोटिस भेजकर औपचारिकता पूरी कर ली गई.
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कोर्ट के कहा कि इस लापरवाही के चलते दिल्ली में कभी बिल्डिंग गिरती है तो कभी मालवीय नगर में आग लगने जैसी घटनाएं सामने आती है. SC ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो आम लोग कितने असहाय होंगे! अब अब हम अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे. SC ने IIT की टीम के गठन करने को कहा है कि जो एमसीडी के अधिकारियों के साथ मिलकर साकेत, लाजपत नगर और सरोजनी नगर का निरीक्षण करेगी। कोर्ट को रिपोर्ट देगी.
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