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This Article is From May 22, 2021

'आपत्तिजनक ट्वीट' को लेकर शरजील उस्मानी के खिलाफ मामला दर्ज, BJP नेता ने की थी शिकायत

पुणे की पुलिस ने उस्मानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (धर्म या अन्य चीजों के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया था.

'आपत्तिजनक ट्वीट' को लेकर शरजील उस्मानी के खिलाफ मामला दर्ज, BJP नेता ने की थी शिकायत
आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने शरजील उस्मानी के खिलाफ मामला दर्ज किया (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के पूर्व छात्र नेता शरजील उस्मानी (Sharjeel Usmani) के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट (Objectionable Tweets) के संबंध में मामला दर्ज किया है. इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भाजपा के एक नेता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है. गत 20 मई को महाराष्ट्र के जालना जिले में भी पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में पूर्व छात्र नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 

जालना के अम्बाड़ निवासी एवं हिंदू जागरण मंच से जुड़े शिकायतकर्ता अम्बादास अम्भोरे ने आरोप लगाया था कि उस्मानी ने ट्विटर पर अपने हालिया पोस्ट में भगवान राम के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई. 

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इस साल की शुरुआत में पुणे की पुलिस ने उस्मानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (धर्म या अन्य चीजों के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया था. यह मामला 30 जनवरी को एल्गार परिषद सम्मेलन में उस्मानी के भाषण से जुड़ा है.

वीडियो: विवादों में शरजील उस्मानी का भाषण

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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