गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई (Gangster Lawrence Bishnoi) को मंगलवार को दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने इस दौरान लारेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस (Punjab Police) के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया. पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट में मौजूद दिल्ली पुलिस ने भी उसकी कस्टडी मांगी थी.
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कहा कि जिस मामले में हम पूछताछ कर रहे हैं, उस मामले में हमें कुछ खास पता नहीं चला है, इसलिए हमें कस्टडी चाहिए.
पंजाब पुलिस ने भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जिक्र किया. पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि सिद्धू मूसे वाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली गई है और लॉरेंस बिश्नोई उससे संबद्ध रखते हैं. पुलिस ने बिश्नोई को गोल्डी के तमाम संगीन अपराधों में शामिल बताते हुए ट्रांजिट रिमांड मांगा.
16 पुलिस कर्मियों की पंजाब पुलिस की टीम दिल्ली आई थी, जिसमें सीनियर ऑफिसर शामिल थे. लारेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उसने हत्या की है.
लारेंस बिश्नोई पूछताछ में नही कर रहा सहयोग, मूसेवाला के कत्ल से खुद को किया अलग
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या लारेंस बिश्नोई ने खुद स्वीकार किया. इस पर वकील ने कहा कि उसने खुद कहा है कि गोल्डी बरार के साथ मिलकर हत्या करवाई है. दिल्ली पुलिस ने भी यही कहा है. जो भी लोग लॉरेंस और गोल्डी के करीबी हैं, वो इसमें अलग-अलग लेवल पर शामिल हैं. ये ऑर्गनाइज और प्लांड मर्डर है. ये हत्या विक्रमजीत सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए की गई है.
वहीं बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने पंजाब पुलिस की मांग का विरोध किया, बिश्नोई को पंजाब में जान का खतरा बताया. वकील ने कहा कि अगर लारेंस को पंजाब ले जाया गया तो उसका फेक एनकाउंटर भी हो सकता है.
दिल्ली की मकोका कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग है, वहां भी जान का खतरा का अंदेशा जता चुके हैं. एडवोकेट चोपड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे का हवाला दिया जो बिश्नोई को पंजाब ले जाने पर लगा है.
वहीं पंजाब पुलिस के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि अगर लारेंस विश्नोई की कस्टडी पंजाब पुलिस को दी जाती है तो पंजाब पुलिस सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगी. जिसमें पंजाब पुलिस के लगभग 50 पुलिसकर्मी, दो बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी. 12 गाड़िया रास्ते में चलेगी जो रूट क्लियर करेगी. सभी रुट की विडियोग्राफी की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश का पालन किया जाएगा.
ये भी पढ़ें:
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं