विज्ञापन

15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट! ड्रोन और छोटे हवाई उपकरणों पर पूरी रोक

दिल्ली पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान अगर कोई शख्स आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो BNS की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट! ड्रोन और छोटे हवाई उपकरणों पर पूरी रोक
दिल्ली में 16 अगस्त तक ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून पर रोक. (Representational Image/File)
  • स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन और सभी हवाई उपकरणों पर रोक.
  • आतंकी खतरे के इनपुट के बाद यह एहतियातन कदम उठाया गया.
  • उल्लंघन करने पर BNS धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी.
नई दिल्ली:

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है. राजधानी में 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक ड्रोन सहित सभी तरह के छोटे हवाई प्लेटफॉर्म उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया है. पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा को देखते हुए यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

दिल्ली पुलिस के आदेश के मुताबिक, इस अवधि में ड्रोन यानी यूएवी और यूएएस, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट और विमान से पैरा जंपिंग जैसी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी. यानी राजधानी के आसमान में इन उपकरणों को उड़ाने की अनुमति नहीं होगी.

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई!

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में आशंका जताई गई है कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी ड्रोन और अन्य छोटे हवाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर आम लोगों, वीआईपी, संवेदनशील सरकारी भवनों और स्वतंत्रता दिवस समारोह को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे किसी भी खतरे को पहले ही खत्म करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है.

हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला और उसके आसपास के इलाकों में मल्टीलेवल सिक्योरिटी मैनेजमेंट लागू किया जाता है. प्रधानमंत्री के संबोधन और बड़ी तादाद में मौजूद वीआईपी, विदेशी मेहमानों और आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और अन्य बल हाई अलर्ट पर रहते हैं. इसी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाते हुए इस बार भी ड्रोन और अन्य उड़ने वाले प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाई गई है.

ये भी पढ़ें: Delhi Red Fort: लाल किला 15 अगस्त तक रहेगा बंद, घूमने का प्लान है तो पहले जान लें यह जरूरी अपडेट

दिल्ली पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान अगर कोई शख्स आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 2 अगस्त 2026 से लागू होगा और 16 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा. ऐसे में दिल्ली आने वाले लोगों, ड्रोन ऑपरेटरों, फोटोग्राफरों और एडवेंचर गतिविधियों से जुड़े लोगों को इस आदेश का पालन करने की सलाह दी गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Independece Day, 15 August, New Delhi, Delhi Police, Security
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com