- बेंगलुरु में GST सुपरिटेंडेंट को आठ लाख रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा
- अधिकारी ने व्यापारी सैयद जमीर से पेंडिंग शिकायत बंद करने के बदले 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी
- रिश्वत लेते समय अधिकारी नोटों से भरा थैला गिनते हुए कैमरे में कैद हो गया
बेंगलुरु में एक GST अधिकारी को 8 लाख रुपये की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है. अधिकारी का नाम मोहित प्रताप सिंह है. लोकायुक्त ने आठ लाख रुपये की रिश्वत लेते उनको रंगे हाथों पकड़ा लिया. जब मोहित नोटों से भरा थैला ले रहे थे उसी दौरान बेंगलुरु शहर के लोकायुक्त अधिकारी मौके पर पहुंच गए. GST सुपरिटेंडेंट घूस लेते कैमरे में कैद हो गए.
सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अधिकारी को एक गुलाबी रंग का थैला दे रहा है. उस थैले के भीतर 500-500 की गड्डियां रखी दिखाई दे रही हैं. वहीं सामने बैठा अधिकारी थैले मे ंरखी गड्डियों को गिन रहा है कि पैसा कहीं कम तो नहीं है. ये सब कैमरे में कैद हो गया.
GST अधिकारी रिश्वत लेते कैमरे में कैद
दरअसल सेंट्रल GST के ये सुपरिटेंडेंट एक व्यापारी के खिलाफ शिकायत बंद करने के बदले उनसे 8 लाख रुपये रिश्वत के रूप में ले रहे थे. आरोपी अधिकारी की पहचान सेंट्रल GST, साउथ डिवीन-4, साउथ कमिश्नरेट के सुपरिटेंडेंट मोहित प्रताप सिंह के तौर पर हुई है.
बेंगलुरु में सेंट्रल GST के सुपरिंटेंडेंट मोहित प्रताप सिंह को लोकायुक्त ने 8 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा. आरोप है कि उन्होंने कारोबारी सैयद ज़मीर से GST से जुड़ी शिकायत बंद करने के नाम पर रिश्वत मांगी थी, और इसमें सलमान शेख बिचौलिए का काम कर रहा था. वीडियो सोशल… pic.twitter.com/iUfpwgWuko
— NDTV India (@ndtvindia) September 18, 2026
शिकायत बंद करने के बदले ले रहे थे 8 लाख की घूस
लोकायुक्त के मुताबिक, मोहित सिंह ने सैयद जमीर से सेंट्रल GST के एक पेंडिंग मामले और उनके खिलाफ दर्ज कथित झूठी शिकायत को बंद करने के लिए उनसे 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. इस मामले में बिचौलिए का काम किया सलमान शेख नाम के एक शख्स ने. उसे भी मामले में आरोपी बनाया गया है.

लोकायुक्त ने चैंबर में घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा
रिश्वत की रकम कथित तौर पर कोरमंगला के केंद्रीय सदन स्थित सुपरिटेंडेंट के चैंबर में ली जा रही थी. बेंगलुरु सिटी लोकायुक्त की टीम को इसकी भनक पहले से ही लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने जाल बिछाकर अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया. उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7A के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच चल रही है.
घूस का ये वीडियो भी देखें
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