Arvind Kejriwal Plea in Delhi High Court : दिल्ली उच्च न्यायालय शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई करेगा. इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. यह याचिका सोमवार को यानी कल ही दायर की गई और इसे न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने अधीनस्थ अदालत के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें सीबीआई की तीन दिन की हिरासत में भेजा गया था.
अभी न्यायिक हिरासत में केजरीवाल
अधीनस्थ अदालत ने केजरीवाल को 29 जून को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. केजरीवाल (55) को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में वहां न्यायिक हिरासत में थे. सीबीआई ने निचली अदालत के समक्ष दावा किया था कि आप प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर टालमटोल वाले जवाब दिए. संघीय एजेंसी ने यह भी आशंका जताई थी कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
कल यह याचिका हुई थी खारिज
दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका को सोमवार को ही खारिज किया है. इस याचिका में उन्होंने जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि अर्जी के अनुसार, केजरीवाल देश भर में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के आधार पर उन्हें मामलों पर चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों की आवश्यकता है. अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (केजरीवाल) की अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त मुलाकात के अनुरोध वाली इसी तरह की एक अर्जी को इस अदालत ने 10 अप्रैल, 2024 को एक विस्तृत आदेश के साथ खारिज कर दिया गया था.''
कोर्ट ने क्यों की याचिका खारिज?
अदालत ने कहा कि मौजूदा अर्जी में पूर्व के आदेश से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई नया कारण नहीं बताया गया है. अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के वकील अदालत को यह बताने में विफल रहे हैं कि वह उन्हीं आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो अतिरिक्त मुलाकात का हकदार कैसे हैं, जिन पर पहले के आदेश में चर्चा की गई थी और निपटारा कर दिया गया था.'' अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील को अर्जी वापस लेने और किसी नये आधार के साथ नयी अर्जी देने को कहा गया, जिसे वकील ने अस्वीकार कर दिया. न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘इस प्रकार, बताई गई वजह और 10 अप्रैल, 2024 के आदेश के तहत पूर्व में की गईं टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, मुझे अर्जी को मंजूर करने का कोई कारण नहीं दिखता है.''
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