Delhi SIR Notice Replying Process: देश के अलग-अलग राज्यों में विवादों में रही एसआईआर प्रक्रिया ने अब दिल्ली वालों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है. दरअसल, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 47 लाख नाम हटाने के बाद अब 31.63 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. खास बात ये है कि इसमें मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मशहूर वकील व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल समेत कई दिग्गज बीबीआईपीज के नाम भी शामिल है.
आंकड़ों के मिलान और तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं. इसके साथ ही मतदाताओं से जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने के निर्देश दिए दिए हैं. चुनाव आयोग ने इन नोटिस मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटे हैं. इसमें से पहला मतदाता हैं, जिनका रिकॉर्ड 2002 में हुए पिछले SIR अभियान या पिछली वोटर लिस्ट से लिंक नहीं हो पाया है. वहीं, दूसरे ऐसे मतदाता हैं, जिनका रिकॉर्ड तो मैप है, लेकिन उनके नाम, जन्मतिथि, आयु या स्पेलिंग में गलतियां हैं.
सीएम रेखा गुप्ता व केजरीवाल समेत कई वीआईपी को भी नोटिस
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 14 मई के दिशा-निर्देशों के तहत जनप्रतिनिधियों, न्यायपालिका के सदस्यों और प्रमुख हस्तियों के नामों का सत्यापन भी जरूरी है. इसी कड़ी में नई दिल्ली विधानसभा से मतदाता पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, बच्चों और माता-पिता को Unmapped with last SIR रेणी में नोटिस मिला है. वहीं, शालिमार बाग (AC-14) से विधायक और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आयु संबंधी विसंगति के लिए नोटिस मिला था. हालांकि, बीएलओ की ओर से भौतिक सत्यापन और दस्तावेज की जांच के बाद उनका नाम अंतिम मतदाता सूची के लिए स्वीकृत कर लिया गया है. इसके अलावा, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, पूर्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा नेता सुधांशु मित्तल को भी मैपिंग और नाम में अंतर के कारण नोटिस भेजे गए हैं. दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है. इसके बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
नोटिस का ऐसे दें ऑनलाइन जवाब
- चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल ecinet.eci.gov.in या CEO दिल्ली की वेबसाइट पर जाएं.
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या वोटर आईडी डिटेल्स से लॉगिन करें.
- SIR Notice विकल्प पर जाकर अपने नाम का नोटिस देखें.
- मांगी गई सही जानकारी दर्ज करें और स्व-सत्यापित दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
- फॉर्म सबमिट करके रेफरेंस नंबर सुरक्षित रख लें.
ऑफ लाइन प्रक्रिया
अगर ऑनलाइन में समस्या आए, तो अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) कार्यालय में जाकर भौतिक रूप से स्व-सत्यापित दस्तावेज जमा कर सकते हैं. इसके अलावा, चुनाव आयोग जगह-जगह सुनवाई शिविर भी आयोजित कर रहा है, जहां जाकर भी मांगे गए डॉक्युमेंट्स जमा करा सकते हैं. नोटिस का उत्तर देने के लिए चुनाव आयोग की ओर से स्वीकृत 12-13 स्व-सत्यापित दस्तावेजों में से कोई एक अपलोड करना अनिवार्य है.
जवाब के लिए ये दस्तावेज हैं वैलिड
- जन्म प्रमाण पत्र
- भारतीय पासपोर्ट
- मैट्रिकुलेशन का शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- सरकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश
- एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, बैंक, डाकघर या LIC द्वारा जारी वैध दस्तावेज
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र
- सरकारी फोटो पहचान पत्र
SIR से जुड़ी अहम तारीखें
| प्रक्रिया | निर्धारित तारीख |
| ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन | 31 अगस्त |
| नोटिस के जवाब जमा करने की आखिरी तारीख | 30 सितंबर |
| अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन | 4 नवंबर 2026 |
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