विज्ञापन

दिल्ली का दम घुट जाएगा... केंद्र के दिल्ली जिमखाना और पोलो ग्राउंड खाली कराने के फैसले पर दिल्ली HC सख्त

हाईकोर्ट ने इंडियन पोलो एसोसिएशन की याचिका का निपटारा करते हुए निचली अदालत को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को आदेश दिया है कि वह इस बेदखली नोटिस के खिलाफ दायर स्टे एप्लीकेशन पर बुधवार को ही तुरंत सुनवाई करे और तत्काल फैसला सुनाए.

दिल्ली का दम घुट जाएगा... केंद्र के दिल्ली जिमखाना और पोलो ग्राउंड खाली कराने के फैसले पर दिल्ली HC सख्त
कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या वे इस जगह पर हाई-राइज इमारतें बनाने की तैयारी कर रहे हैं? (प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के पोलो ग्राउंड और जिमखाना क्लब की संपत्तियां खाली कराने पर कड़ा रुख अपनाया.
  • जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि NDMC क्षेत्र की बची-खुची खुली जगह भी छीन ली गई तो दिल्ली का दम घुट जाएगा.
  • हाई कोर्ट ने इंडियन पोलो एसोसिएशन की याचिका पर निचली अदालत को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया है.

लुटियंस दिल्ली के पोलो ग्राउंड और दिल्ली जिमखाना क्लब जैसी संपत्तियों को खाली कराने के केंद्र के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में पहले ही हरियाली की कमी है और अगर एनडीएमसी (NDMC) क्षेत्र की बची-खुची खुली जगह भी छीन ली गई तो दिल्ली का दम घुट जाएगा और हम सब मर जाएंगे. कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या वे इस जगह पर हाई-राइज इमारतें बनाने की तैयारी कर रहे हैं?

हाईकोर्ट ने इंडियन पोलो एसोसिएशन की याचिका का निपटारा करते हुए निचली अदालत को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को आदेश दिया है कि वह इस बेदखली नोटिस के खिलाफ दायर स्टे एप्लीकेशन पर बुधवार को ही तुरंत सुनवाई करे और तत्काल फैसला सुनाए.

ये भी पढ़ें: ऑन स्क्रीन मार्किंग पर CBSE और केंद्र सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, NSUI ने दायर की है याचिका

हाई कोर्ट ने क्‍या कहा? 

सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि दिल्ली में हरियाली पहले से ही कम है और अब नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) क्षेत्र में जो थोड़ी-बहुत हरियाली बची है, वह भी छीनी जा रही है. हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का दम घुट जाएगा. अगर आप दिल्ली को इसी हालत में देखना चाहते हैं तो भगवान ही हमें बचाए. 

साथ ही कहा, "एनडीएमसी क्षेत्र में हमें थोड़ी राहत मिली थी. वह भी छिनती जा रही है और हम सब दम घुटकर मर जाएंगे."

ये भी पढ़ें: शव को कब्र से निकालकर दोबारा किया पोस्टमार्टम! पिता की गुहार के बाद हाईकोर्ट का आदेश

केंद्र सरकार की दलील

केंद्र सरकार के वकील आशीष दीक्षित ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कोर्ट को बताया कि इस जमीन की जरूरत सार्वजनिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि मध्य दिल्ली क्षेत्र में सीमित स्थान है और सरकार के कार्यों का संचालन इसी क्षेत्र से किया जाना चाहिए. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com