धनशोधन के एक मामले (Money Laundering Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की न्यायिक हिरासत सोमवार को यहां की एक अदालत ने दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश ईडी की याचिका पर दिया जिसमें जैन की हिरासत अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया था. इससे पहले दिन के दौरान, न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि कार्यवाही के दौरान न तो जैन और न ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत के समक्ष मौजूद है.
जैन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद, अदालत ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में बाद में जैन की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने एजेंसी की याचिका पर दलीलें सुनीं और जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी.
ईडी ने 57 वर्षीय जैन को कथित धनशोधन मामले में 30 मई को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था. ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें पिछले हफ्ते शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
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