सरकार ने नई दिल्ली स्थित दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन पर कब्जा करने का आदेश दिया है.केंद्र सरकार का कहना है कि डिफेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सिक्योरिटी के लिए इस जमीन की जरूरत है.इस आदेश में लीज दस्तावेज की धारा 4 का हवाला दिया गया है, जो जनहित के लिए जमीन वापस लेने की अनुमति देती है. सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ की संपत्ति 5 जून 2026 तक सौंपने का आदेश दिया गया है. सरकार का कहना है कि अधिग्रहण के बाद भूमि पर स्थित सभी भवन, लॉन और संरचनाएं भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में आ जाएंगी. आदेश का पालन न करने की स्थिति में पुलिस व्यवस्था का भी उल्लेख आदेश में किया गया है. आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार ने लीज के सेक्शन 4 के तहत अपने दोबारा नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग किया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं