मनीष सिसोदिया को झटका, सुप्रीम कोर्ट का आबकारी घोटाला केस में दखल देने से इनकार

Manish Sisodia Bail Update: सीबीआई (CBI) मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है. इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था.

नई दिल्ली:

दिल्ली आबकारी घोटाला केस (Delhi Excise Scam Case) में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी घोटाला केस में दखल देने से इनकार कर दिया है. इस केस में सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर हैं. उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका लगाई थी.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच इस मामले में सुनवाई की. CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- 'आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं.' कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत के लिए पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है. CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- 'सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं. आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए. यह अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है.'

मुझे सिर्फ 3 मिनट बोलने दीजिए- सिंघवी
मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए सीनियर वकील एएम सिंघवी ने कहा- 'मुझे सिर्फ 3 मिनट बोलने दीजिए. मुझे (सिसोदिया को) सिर्फ 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया. गिरफ्तारी से पहले अरणेश कुमार मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हुआ. न मुझ पर सबूत से छेड़छाड़ का आरोप है, न मेरे भागने का अंदेशा था.' 


"हाई कोर्ट में जाएं, हम नहीं सुनेंगे"
इसपर सीजेआई ने कहा कि यह बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं सुन सकता. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मामला दिल्ली का है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं. सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है. सीजेआई ने पूछा कि केस किस धारा में है. सिंघवी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 का है. सीजेआई ने कहा कि आप जो भी कह रहे हैं, वह हाई कोर्ट को कहिए. हम नहीं सुनेंगे. 

हाईकोर्ट के जज व्यस्त हैं- सिंघवी
सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रोस्टर के हिसाब से हाईकोर्ट में जिस जज के पास मामला जाना है, वह एक ट्रिब्यूनल का भी काम देख रहे हैं, वह व्यस्त हैं. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी चिंता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, उन्हें बताइए. सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी गलत थी. इसपर सीजेआई ने कहा कि हम यहीं हैं, लेकिन पहले आप हाईकोर्ट जाइए. हम अभी मामले को नहीं सुन सकते. याचिकाकर्ता वैकल्पिक कानूनी उपाय आजमाए. 

आप ने कहा- हाईकोर्ट जांएगे
इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 'हम अदालत का सम्मान करते हैं, हम हाईकोर्ट जाएंगे.' बता दें कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को दिल्ली समेत देशभर में आप कार्यकर्ताओं ने विरोध -प्रदर्शन किया था.

रविवार को हुए थे गिरफ्तार
इधर, सीबीआई (CBI) मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है. इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. CBI ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.
 

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