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This Article is From May 05, 2019

प्रिया रमानी के खिलाफ केस में एमजे अकबर से वकील ने कोर्ट में पूछे दो सवाल तो बोले- मुझे याद नहीं

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रमानी के खिलाफ उनकी मानहानि शिकायत ‘सही’ है क्योंकि उनके (रमानी के) शब्दों से उनका (अकबर का) सार्वजनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ तथा उनकी छवि खराब हुई.

प्रिया रमानी के खिलाफ केस में एमजे अकबर से वकील ने कोर्ट में पूछे दो सवाल तो बोले- मुझे याद नहीं
पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर.
नई दिल्ली:

पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर (MJ Akbar) ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले में शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने रमानी (Priya Ramani) के वकील द्वारा जिरह किए जाने पर जवाब दिया कि उन्हें उनकी मुलाकात और अन्य बातें याद नहीं है. अकबर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने पेश हुए. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रमानी के खिलाफ उनकी मानहानि शिकायत ‘सही' है क्योंकि उनके (रमानी के) शब्दों से उनका (अकबर का) सार्वजनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ तथा उनकी छवि खराब हुई. रमानी ने अकबर पर 20 साल पहले यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. 

अंग्रेजी अखबार एशियन एज में नौकरी के सिलसिले में रमानी के अकबर से मिलने के ब्यौरे के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से जिरह की. हालांकि, इसके जवाब में अकबर ने कहा कि उन्हें याद नहीं है. जॉन ने पूछा कि क्या रमानी एशियन एज, मुंबई में नौकरी तलाशते समय दिसंबर 1993 में उनके कार्यालय में उनसे मिली थी और क्या उन्होंने रमानी से नरीमन प्वाइंट के ओबराय होटल में मिलने को कहा था. दोनों सवालों के जवाब में अकबर ने कहा, ‘मुझे याद नहीं है.'

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कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अकबर और रमानी के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई. वहां कई प्रमुख पत्रकार भी उपस्थित थे. अकबर की पैरवी कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने रमानी के वकील को कई बार टोकते हुए जिरह सवाल-जवाब के प्रारूप में करने की मांग की लेकिन आखिर न्यायाधीश ने रुकने को कहा. न्यायाधीश ने लूथरा से कहा, ‘यह मानहानि का एक मामला है. यदि वह दोषी करार दी जाती हैं तब वह दो साल के लिए जेल जाएंगी. उन्हें अपना ठीक से बचाव करने दीजिए.'

अकबर ने अपने बयान में कहा कि रमानी द्वारा लगाए आरोपों ने उनकी छवि को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित किया और उनके हमले अवांछित, मानहानिकारक तथा दुर्भावनापूर्ण थे. अदालत में करीब दो घंटे तक सुनवाई हुई. 

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गौरतलब है कि रमानी ने ‘मी टू अभियान' के तहत अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कहा था कि यह घटना 20 साल पहले की है जब अकबर पत्रकार थे. हालांकि, अकबर ने इस आरोप से इनकार किया है. अकबर ने इसके बाद पिछले साल 17 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई के लिए निर्धारित की.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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