दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार विजय नायर को सीबीआई (CBI) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और पांच दिन की रिमांड मांगी की थी. कोर्ट ने विजय नायर को 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI वकील ने कोर्ट से कहा कि ये हाई प्रोफाइल केस है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई 13 लोग आरोपी है और आरोपी सहयोग नहीं कर रहे. विजय नायर की वकील रेबेका जॉन ने सीबीआई रिमांड का विरोध किया. सीबीआई ने 7 दिन की कस्टडी मांगी थी.
कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपको पांच दिन की रिमांड मिली थी, उसमें आपने क्या किया. इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि गवाहों के साथ आरोपी को कंफर्ट कराया., लेकिन आरोपी आमने- सामने की पूछताछ में सही नहीं बोल रहा. इस पर कोर्ट ने कहा- आप कह रहे हैं कि जांच में सहयोग नहीं कर रहा तो आगे वो सहयोग करेगा इसकी क्या गारंटी है?
विजय नायर की ओर से कोर्ट में पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि सीबीआई पूछताछ के नाम पर जरूरी केस डायरी नहीं मेंटेन कर रही है. केस डायरी को सीबीआई कोर्ट के सामने रखे. उन्होंने कहा कि विजय नायर को जबरन जेल में रखा जा रहा है.
रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि CBI ने कहा कि विजय नायर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सहयोग क्या होता है? क्या वो बस confession कर ले? सात बार CBI ने समन भेजकर बुलाया और आठवीं बार में जांच में सहयोग न करने की बात कहकर गिरफ़्तार कर लिया. जांच में सहयोग क्या होता है? जब CBI ने FIR दर्ज की विजय नायर लंदन में थे, जैसे ही मुझे पता चला कि उनका नाम है, वो वापस आये और जांच में सहयोग किया.
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