विज्ञापन
This Article is From Jan 18, 2022

सांप्रदायिक हिंसा के 6 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया

इन पर आरोप है कि ये भी उस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे, जिसने मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी. इसके परिणामस्वरूप जलने और चोट लगने से एक 22 वर्षीय लड़के दिलबर नेगी की मौत हो गई.

सांप्रदायिक हिंसा के 6 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया
साम्प्रदायिक हिंसा के तांडव के दौरान गोकुलपुरी में एक युवक दिलबर नेगी की हत्या करदी गई थी. 
नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित हत्या आगजनी के मामले में छह आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया. इन पर आरोप है कि ये भी उस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे, जिसने मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी. इसके परिणामस्वरूप जलने और चोट लगने से एक 22 वर्षीय लड़के दिलबर नेगी की मौत हो गई.

JNU कैंपस में PHD की छात्रा से छेड़छाड़ की घटना, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

कोर्ट ने इस मामले में मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मो. फैजल, मो. शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दे दी. मामला 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का है. जनवरी 2020 में उत्तर पूर्वी जिले के कई इलाकों में तीन दिन चली साम्प्रदायिक हिंसा के तांडव के दौरान गोकुलपुरी में एक युवक दिलबर नेगी की हत्या करदी गई थी. 

12 राउंड फायरिंग के बाद पकड़ा गया कुख्यात हथियार सप्लायर, 14 पिस्टल, 38 कारतूस बरामद

इसी मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को छह आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गोकुलपुरी थाने में हत्या और सबूत छुपाने सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

Hate Speech Case : मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले का सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com