India | Reported by: ANI, Edited by: प्रमोद प्रवीण |शनिवार जून 4, 2022 02:05 PM IST अभियोजन पक्ष ने माता-पिता द्वारा प्राप्त परीक्षा और हॉल टिकट के तथ्य को सत्यापित किया, लेकिन आवेदन का यह कहते हुए विरोध किया कि आरोपी दंगों के गंभीर अपराध में शामिल है और जमानत मिलने पर वह भाग सकता है. अदालत ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आरोपी को परीक्षा में बैठने के लिए कई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी.