पुलिस ने 20 जनवरी 2019 को सपना तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
लखनऊ: लखनऊ की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में नृत्य कलाकार सपना चौधरी की 25 मई तक के लिए अंतरिम जमानत मंगलवार को मंजूर कर ली. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत ने 20-20 हजार रुपए के दो मुचलके और इतनी ही रकम के एक निजी मुचलके के आधार पर सपना की जमानत मंजूर की. सपना यहां जमानत हासिल करने के लिए आई थी और उन्हें आगामी 25 मई को एक बार फिर लखनऊ अदालत में पेश होना होगा.