ओडिशा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन के दौरान दोपहिया वाहनों के इस्तेमाल में छूट देने के अपने आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांग बाजारों से सब्जियां, फल, किराने का सामान और दवाएं लाने के लिये वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कुमारी संजू पांडा और न्यायमूर्ति बिस्वनाथ रथ की एक खंडपीठ ने कहा, "पुलिस चिकित्सकों तथा स्वास्थ्यकर्मियों को आवाजाही के दौरान अपने पहचान पत्र और प्रमाण पत्र दिखाने को लेकर भी छूट देगी."राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्टीकरण की अपील की थी, जिसके बाद पीठ ने यह संशोधन किया.
बता दें कोरोनावायरस (Coronavirus) के भारत में बढ़ते प्रकोप के बीच ओडिशा (Odisha) ने देशभर में लगे लॉकडाउन (Lockdown in India) को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही ओडिशा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है. साथ ही ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से अपील की है कि 30 अप्रैल तक ट्रेन और विमान सेवा शुरू न की जाए. पूरे राज्य में 17 जून तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
गौरतलब है कि पूरे देश में 14 अप्रैल तक 21 दिनों का लॉकडाउन है. इस बीच पूरे देश में लॉकडाउन को लेकर चर्चा है कि इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी बुधवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही थी.
Video: सामान से भरी मंडी , खरीदार नहीं
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