Coronavirus in India: कोरोना से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा, सुविधा और वेतन देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में समय पर वेतन ना देने पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने डॉक्टरों के क्वारंटाइन अवधि (Quarantine Period) को छुट्टी के तौर माने जाने के मामले को भी उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इस पर स्पष्ट जानकारी दें. उच्चतम न्यायलय ने कहा कि डॉक्टरों की इस तरह छुट्टी घोषित कर सैलेरी नहीं काटी जा सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो सुनिश्चित करें कि सभी को उनका वेतन समय पर मिले. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, त्रिपुरा, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ को सेवाएं देने के बाद सही समय पर छुट्टी दी जाए साथ ही वेतन और भत्ते सही समय पर दिए जाएं. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें, केंद्र के दिशानिर्देश का अनुपालन करें. उन्होंने कहा कि केंद्र इस मामले में असहाय नहीं है वो कार्रवाई कर सकता है.
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा क्वारंटाइन पीरियड छुट्टी नहीं है. यह पहले से स्पष्ट है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक ने केंद्र के दिशानिर्देश का पालन नहीं किया है. बाकी बचे हुए राज्यों ने अनुपालन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस संबंध में राज्यों से पालन करवा कर दस अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करे. कोर्ट ने कहा कि वह 10 अगस्त को अगली सुनवाई करेंगे.
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