- अक्टूबर महीने में CDSCO की जांच में 211 दवा सैंपल मानक के अनुरूप नहीं पाए गए थे.
- केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं में जांचे गए 63 दवा सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे थे.
- राज्यों की दवा जांच प्रयोगशालाओं में 148 दवा सैंपल को गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया था.
सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) की जांच में अक्टूबर महीने में दवा की गुणवत्ता को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. अक्टूबर में CDSCO की जांच में 211 दवा सैंपल को मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं. इनमें केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं में जांचे गए 63 दवा सैंपल मानक पर खरे नहीं उतरे. वहीं राज्यों की दवा जांच प्रयोगशालाओं में 148 सैंपलों को गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया.
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अक्टूबर में बिहार से 3 और दिल्ली से 2 दवा सैंपल नकली पाए गए. ये दवाएं बिना अनुमति के किसी अन्य कंपनी के ब्रांड नाम से बनाई गई थीं.
दवा को NSQ कब माना जाता है?
दवा को NSQ (Not of Standard Quality) तब माना जाता है जब वह तय गुणवत्ता मानकों पर फेल हो जाती है. यह गलती सिर्फ उसी बैच की दवा पर लागू होती है, जिसकी जांच की गई है.
इसका मतलब यह नहीं कि बाजार में उपलब्ध उसी ब्रांड की बाकी दवाएं भी खराब हैं.
नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी: CDSCO
इस मामले में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सख्त रुख अपनाया है. CDSCO ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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