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This Article is From Dec 20, 2017

सीबीएसई का निर्देश, स्कूल परिसरों में निजी प्रकाशकों की किताबों की बिक्री नहीं होगी

किताबों को लेकर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों को चेताया है.

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सीबीएसई का निर्देश, स्कूल परिसरों में निजी प्रकाशकों की किताबों की बिक्री नहीं होगी
सीबीएसई (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: किताबों को लेकर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों को चेताया है. सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल परिसरों में निजी प्रकाशकों की किताबों की बिक्री नहीं होगी और इसके लिए सीबीएसई ने स्कूलों को साफ लहजे में हिदायत दे दी है.

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बोर्ड ने स्कूलों को एक पत्र में कहा है, ‘स्कूल अपने परिसरों में केवल एनसीईआरटी की किताबें और स्टेशनरी सामग्री बेचने के लिए छोटी दुकान खोल सकते हैं. उन्हें निजी प्रकाशकों की कोई भी किताब बेचने की अनुमति नहीं होगी.’ आगे इसमें कहा गया है, ‘एनसीईआरटी के अलावा दूसरी किताबों की बिक्री को नियम का उल्लंघन माना जाएगा और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी. अभिभावक स्कूल परिसरों से या बाहर के विक्रेता से पाठ्यपुस्तक और स्टेशनरी सामग्री खरीदने के लिए आजाद हैं.’ 

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अपने पूर्व के निर्देश में सुधार करते हुए सीबीएसई ने अगस्त में स्कूलों को अपने परिसरों में एनसीईआरटी की किताबें, स्टेशनरी और छात्रों के इस्तेमाल वाली अन्य सामग्री बेचने के लिए दुकाने खोलने की अनुमति दी थी.

बोर्ड ने प्रबंधन से स्कूलों को ‘वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों’ की तरह नहीं चलाने और अपने परिसरों में किताबों और पोशाक की बिक्री रोकने को कहा था.

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