CBSE की बोर्ड परीक्षाओं में अब कुछ ही महीने बाकी हैं. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि बोर्ड परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर के इस्तेमाल की मंजूरी दी जानी चाहिए. इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), एनसीईआरटी (NCERT) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में पूछा गया है कि क्या 12वीं की अकाउंटेंसी और मैथ्स परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है?
याचिका में क्या कहा गया है?
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कक्षा 12वीं की अकाउंटेंसी परीक्षा में छात्रों को साधारण कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए. साथ ही, ये भी विचार करने के लिए कहा गया है कि क्या गणित की परीक्षा में भी एक्सपर्ट्स की सलाह से कैलकुलेटर की इजाजत दी जा सकती है. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि परीक्षा के दौरान लंबे और मुश्किल कैलकुलेशन मैन्युअल रूप से करने में छात्रों का काफी ज्यादा समय बर्बाद होता है. इससे उन्हें बाकी सवालों को सॉल्व करने का पूरा टाइम नहीं मिल पाता है. इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी हवाला दिया गया है.
2024 की बैठक का हवाला
हाईकोर्ट में दायर याचिका में ये भी बताया गया कि नवंबर 2024 में हुई सीबीएसई की करिकुलम कमेटी की 70वीं बैठक में कक्षा 12 की अकाउंटेंसी परीक्षा में बेसिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. इसीलिए अब आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भी छात्रों को ये सहूलियत दी जानी चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी जिम्मेदार अथॉरिटीज को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. फिलहाल ये साफ कर दें कि अभी बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है, इसके लिए सिर्फ सीबीएसई से जवाब मांगा गया है.
यह भी पढ़ें | CBSE बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट क्यों नहीं हो रही है जारी? लाखों छात्रों का बढ़ रहा इंतजार
यह भी पढ़ें | 'लड़का होने की वजह से नहीं मिली टीचर की नौकरी', अब ऑटो चलाकर सुपर टेट की तैयारी कर रहा अमेठी का सूरज
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं