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This Article is From Jul 14, 2022

हथियार लाइसेंस रिश्वत मामला : सीबीआई ने IAS अधिकारी राजेश को किया अरेस्ट

अधिकारियों के अनुसार- आरोप है कि जब राजेश सुरेंद्रनगर जिले के जिलाधिकारी थे, तब उन्होंने जमीन के सौदे में और अपात्र लोगों को हथियार लाइसेंस मंजूर करने में रिश्वत ली थी. 

हथियार लाइसेंस रिश्वत मामला : सीबीआई ने IAS अधिकारी राजेश को किया अरेस्ट
हथियार लाइसेंस रिश्वत मामले में आईएएस अधिकारी अरेस्ट (प्रतीकात्मक फो)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी के. राजेश को अपात्र लोगों को हथियार लाइसेंस देने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. सीबीआई के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक- गुजरात कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश को पूछताछ के लिए सीबीआई के अहमदाबाद स्थित कार्यालय में बुलाया गया था. पूछताछ में कथित तौर पर सहयोग नहीं करने के बाद आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया.

अधिकारियों के अनुसार- आरोप है कि जब राजेश सुरेंद्रनगर जिले के जिलाधिकारी थे, तब उन्होंने जमीन के सौदे में और अपात्र लोगों को हथियार लाइसेंस मंजूर करने में रिश्वत ली थी. 

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सीबीआई ने इस सिलसिले में मई में मोहम्मद रफ़ी मेनन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर अधिकारी के एजेंट के रूप में काम करता था. अपात्र लोगों को हथियारों का लाइसेंस देने के अलावा राजेश पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपात्र लोगों के नाम पर सरकारी जमीन के आवंटन और अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन को नियमित करने के लिए भी रिश्वत ली थी. सीबीआई ने मामला दर्ज होने के बाद कहा था, 'इस मामले में पहले गुजरात सरकार के अनुरोध पर एक प्रारंभिक जांच दर्ज की गई थी। यह मामला प्राथमिक जांच का परिणाम है.'

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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