आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ कथित आपत्तिजन पोस्ट के मामले में सीबीआई ने आज पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब निचली अदालत के न्यायाधीश धमकियों के बारे में शिकायत करते हैं तो एजेंसियां "जवाब नहीं देती". न्यायाधीशों को कथित रूप से बदनाम करने वाले पोस्ट के मामले में अब तक कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. सीबीआई ने न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने से संबंधित मामले की चल रही जांच में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. दो आरोपियों की गिरफ्तारी आज हुई है. सीबीआई ने आज आरोपी पट्टापू आदर्श और लवनुरु सांबा शिव रेड्डी को गिरफ्तार किया है.
इससे पहले बीते माह 28 जुलाई को धामी रेड्डी कोंडा रेड्डी और पामुला सुधीर को गिरफ्तार किया गया था. वहीं बीते माह ही 9 जुलाई को लिंगारेड्डी राजशेखर रेड्डी को भी गिरफ्तार किया गया था.
Neeraj Chopra Wins Gold: भारतीय सेना में सूबेदार हैं नीरज चोपड़ा, जानिए 10 दिलचस्प बातें
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना द्वारा टिप्पणी तब की गई जब अदालत ने झारखंड के जिला न्यायाधीश की हालिया हत्या का मामला उठाया. शीर्ष न्यायाधीश ने कहा, "सीबीआई ने कुछ नहीं किया है. हमने सीबीआई के रवैये में कुछ बदलाव की उम्मीद की थी लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है. क्षमा करें, यही स्थिति है." शीर्ष न्यायाधीश ने केंद्र से न्यायाधीशों की सुरक्षा को लेकर लंबित याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा कि जब न्यायाधीश सीबीआई और खुफिया ब्यूरो से धमकी की शिकायत करते हैं, तो वे कोई जवाब नहीं देते.
मुख्य न्यायाधीश रमना ने आगे कहा, "जांच एजेंसियां बिल्कुल भी मदद नहीं करती हैं और मैं जिम्मेदारी की भावना के साथ यह बयान दे रहा हूं. मैं और अधिक खुलासा नहीं कर रहा हूं. कुछ करना होगा."
बिहार : डिप्टी सीएम के इलाके में सड़क पर बोरा बेच रहा शिक्षक, सरकारी आदेश से व्यथित
झारखंड के जिला जज उत्तम आनंद (49) की 28 जुलाई को उस समय हत्या की गई थी जब वह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे. एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी. इस मामले को पहले हिट-एंड-रन माना जा रहा था. जो बाद में कहीं अधिक भयावह निकला. जज की मौत के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में सुनसान सड़क पर ऑटो को सीधे जज की तरफ जाते देखा गया. सीधे जा रहे ऑटो को जज की तरफ मुड़ते देखा गया. धनबाद में माफिया की हत्याओं के कई मामलों को देख रहे जज आनंद ने दो गैंगस्टरों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं