रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने (Cash For Query) के आरोपों से घिरीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) लोकसभा की एथिक्स कमेटी (Loksabha Ethics Committee) के सामने 2 नवंबर को पेश होंगी. कमेटी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद 31 अक्टूबर को पेश होने को कहा था. लेकिन मोइत्रा ने पेश होने के लिए 5 नवंबर तक का वक्त मांगा था. लेकिन कमेटी ने उन्हें अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया और 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा. अब मोइत्रा 2 नवंबर को पेश होंगी.
महुआ मोइत्रा ने बीते शुक्रवार को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर (Vinod Kumar Sonkar) को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वह बीजेपी के सदस्य निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए 'पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने' के आरोपों के मामले में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते 31 अक्टूबर को उपस्थित नहीं हो पाएंगी. उन्होंने 5 नवंबर तक की मोहलत मांगी थी. लेकिन कमेटी ने स्पष्ट किया कि 2 नवंबर के बाद इस तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
एथिक्स कमेटी पर ही उठाए सवाल
मोइत्रा ने सवाल किया कि क्या एथिक्स कमेटी कथित आपराधिकता के आरोपों की जांच करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है? उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट कमेटियों में आपराधिक क्षेत्राधिकार का अभाव है. उन्होंने ऐसे मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया.
निशिकांत दुबे और जय अनंत देहाद्रई ने सौंपे मौखिक सबूत
इस मामले में महुआ मोइत्रा के एक्स पार्टनर और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रई और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी 'मौखिक सबूत' सौंपे थे. मोइत्रा ने कहा था कि उन्हें 'दुबे और देहाद्रई के लगाए गए झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए. इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए.
महुआ पर क्या है आरोप?
झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए रियल एस्टेट से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी (Darshan Hiranandani)से पैसे लिए. महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से टीएमसी सांसद हैं.
दर्शन हीरानंदानी के कबूलनामे से मचा हंगामा
इसके बाद दर्शन हीरानंदानी का साइन किया एफिडेविट सामने आया. हीरानंदानी ने दावा किया था ‘‘ उन्होंने (मोइत्रा) ने मुझे अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड दिया ताकि आवश्यकता पड़ने पर मैं सीधे उनकी ओर से प्रश्न पोस्ट कर सकूं. ''
मोइत्रा की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई हुई. मोइत्रा ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर बीजेपी सांसद और दूसरे लोगों को उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री का प्रसार रोकने की मांग की है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से वकील अभिमन्यु भंडारी पेश हुए. उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा ने संसद में ली शपथ का उल्लंघन किया है. उन्होंने ने अपने लोकसभा की ईमेल आईडी के लॉगइन पासवर्ड किसी और को दिए. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख़ 5 दिसंबर तय की है.
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