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कैश फॉर जॉब मामले में सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से राहत; अभिषेक बनर्जी के PA की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है. सरकार की ओर से मामले में हिरासत में पूछताछ की जरूरत बताई गई थी.

कैश फॉर जॉब मामले में सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से राहत; अभिषेक बनर्जी के PA की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक
कैश फॉर जॉब केस: अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
नई दिल्ली:

Cash For Job Case: कैश फॉर जॉब मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान सुमित रॉय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को भरोसा दिलाया कि याचिकाकर्ता जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह सहयोग करेंगे. वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ आवश्यक है. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब मामले में अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत जांच में सहयोग की शर्त पर दी गई है. पीठ ने कहा कि सुमित रॉय को जांच एजेंसी के समक्ष उपलब्ध रहना होगा और मामले की जांच में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालनी होगी.

सुमित रॉय की ओर से सहयोग का भरोसा

सुनवाई के दौरान सुमित रॉय की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए. उन्होंने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जांच एजेंसी द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित होंगे. रॉय की ओर से यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अदालत से संरक्षण की मांग की गई है.

सरकार ने हिरासत में पूछताछ की मांग की

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि मामले की प्रकृति गंभीर है और जांच को आगे बढ़ाने के लिए सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी पुलिस सुमित रॉय को गिरफ्तार करने गई, उसे रोका गया. मेहता ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वयं गिरफ्तारी में बाधा डाली.

CJI सूर्यकांत की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि आप यह नहीं कह रहे हैं कि समस्या पुलिस ही है." अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि फिलहाल सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, लेकिन जांच में सहयोग करना अनिवार्य होगा.

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