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आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन, दो आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने रेड्डी के अलावा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी.वी. सुनील कुमार और पी.एस.आर. सीतारमणजनेयुलु तथा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी आर. विजय पॉल और गुंटूर सरकारी अस्पताल की पूर्व अधीक्षक जी प्रभावती के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन, दो आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज
नई दिल्ली:

पुलिस ने तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के एक विधायक की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएएस) के दो वरिष्ठ अधिकारियों और दो सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ ‘‘हत्या के प्रयास'' का मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. इस संबंध में उंडी विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के. रघुराम कृष्ण राजू ने शिकायत दर्ज कराई थी.

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने रेड्डी के अलावा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी.वी. सुनील कुमार और पी.एस.आर. सीतारमणजनेयुलु तथा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी आर. विजय पॉल और गुंटूर सरकारी अस्पताल की पूर्व अधीक्षक जी प्रभावती के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘राजू ने एक माह पहले ई-मेल के जरिए पुलिस को शिकायत भेजी थी और कानूनी परामर्श लेने के बाद मैंने बृहस्पतिवार शाम सात बजे पूर्व मुख्यमंत्री तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया.'' अधिकारी ने बताया कि राजू ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें ‘‘हिरासत में यातना'' दी गई.

पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ गुंटूर के नगरमपालम थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 166, 167, 197, 307, 326, 465 और 506 के साथ धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है. चूंकि मामला तीन साल पुराना है, इसलिए पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है.

तेदेपा नेता राजू की ओर से 11 जून 2021 को रेड्डी और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का प्रकरण हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके खिलाफ आपराधिक ‘‘साजिश'' रची.

राजू ने अपनी शिकायत में कहा कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार और सीतारमणजनेयुलु, पुलिस अधिकारी विजय पॉल और सरकारी चिकित्सक जी प्रभावती उस ‘‘साजिश'' का हिस्सा थे. उन्हें मई 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान गिरफ्तार किया गया था.

राजू ने शिकायत में कहा, ‘‘आंध्र प्रदेश सरकार के अपराध जांच विभाग (सीबीसीआईडी) ​​ने मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया. मुझे बिना किसी उचित प्रक्रिया के 14 मई 2021 को गिरफ्तार किया गया, धमकाया गया, अवैध रूप से पुलिस वाहन के अंदर खींचा गया और उसी रात जबरन गुंटूर ले जाया गया.''

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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