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ई-सिगरेट मामले ने तूल पकड़ा, अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कर दी शिकायत

ई-सिगरेट के मुद्दे पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है. उन्होंने टीएमसी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

ई-सिगरेट मामले ने तूल पकड़ा, अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कर दी शिकायत
अनुराग ठाकुर
नई दिल्ली:

लोकसभा में ई-सिगरेट वाला मामले ने तूल पकड़ लिया है. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कल लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने टीएमसी के कुछ सासंदों पर निशाना साधा था. अब ठाकुर ने इस मामले में स्पीकर ओम बिरला को औपचारिक शिकायत भेज दी है. गौरतलब है कि है कि स्पीकर ने कहा था कि उनके पास कोई ऐसी शिकायत आएगी तो वो मामले को देखेंगे. 

ठाकुर की चिट्ठी में क्या 

बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर को एक औपचारिक पत्र लिखकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक सांसद पर सदन के अंदर ई-सिगरेट इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया है. गौरतलब है कि यह घटना 11 दिसंबर 2025 को प्रश्नकाल के दौरान हुई थी.  ठाकुर ने इसे संसदीय नियमों और देश के कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है. उन्होंने कहा कि कई सदस्यों ने टीएमसी सांसद को ई-सिगरेट का उपयोग करते देखा और इस पर तुरंत ध्यान भी दिलाया गया.

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ई-सिगरेट पर बैन 

ठाकुर ने अपने पत्र में लिखा है कि 2019 से पूरे देश में ई-सिगरेट के निर्माणा, बिक्री और भंडारण के साथ-साथ विज्ञापन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. उन्होंने लिखा कि सरकारी भवनों, विशेषकर संसद परिसर में ई-सिगरेट रखना या इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है. उल्लेखनीय है कि 2008 से ही संसद भवन के भीतर किसी भी प्रकार के निकोटिन डिवाइस या स्मोकिंग उपकरण के इस्तेमाल पर रोक है.

लोकसभा सचिवालय का भी निर्देश 

लोकसभा सचिवालय कई बार स्पष्ट कर चुका है कि संसद परिसर में ई-सिगरेट ले जाना या चलाना पूरी तरह वर्जित है. ठाकुर ने कहा कि यह आचरण सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, गलत मिसाल पेश करता है और युवाओं को गलत संदेश देता है, जबकि सरकार तंबाकू और निकोटिन के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है. उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया कि इस गंभीर उल्लंघन का तत्काल संज्ञान लें और मामले की जांच कराएं. संबंधित सांसद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें, और ऐसी मिसाल कायम करें जिससे सदन की पवित्रता और गरिमा बनी रहे. ठाकुर ने भरोसा जताया कि स्पीकर के नेतृत्व में सदन की मर्यादा की रक्षा होगी और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

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