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आजम खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, CJI की पीठ का तत्काल सुनवाई से इनकार

याचिका में एक नवंबर के उस विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. साथ ही, उन्होंने फिलहाल हिरासत से रिहा किए जाने की भी अपील की है.

आजम खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, CJI की पीठ का तत्काल सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली:

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. हालांकि चीफ जस्टिस की पीठ ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है और कहा है कि इस हफ्ते में सुनवाई करेंगे. सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. 

याचिका दायर कर इस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी. वकील निजाम पाशा ने CJI की पीठ के सामने मामले का उल्लेख कर तत्काल सुनवाई की मांग की. शुरुआत में CJI सूर्य कांत ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. हालांकि, बाद में मामले को इसी सप्ताह किसी समय सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया.

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की है. 

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 29 अक्टूबर को 'डुअल पैन कार्ड' मामले में जेल से रिहा होने के 40 मिनट बाद ही आजम खान को गिरफ्तार कर लिया गया था.

याचिका में 1 नवंबर के उस विशेष अदालत के आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. साथ ही, उन्होंने फिलहाल हिरासत से रिहा किए जाने की भी अपील की है.

कोर्ट इस सप्ताह याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है.

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